
वाशिंगटन। अमेरिकी हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो गैर-नागरिकों द्वारा पुलिस के कुत्तों या घोड़ों पर हमले को गंभीर अपराध ठहराते हुए उन्हें देश में प्रवेश से रोकने और निर्वासित करने का प्रावधान करता है। एचआर 4638 नामक इस बिल को 18 के मुकाबले 12 वोटों से पास किया गया, जो ‘सरकारी कामकाजी पशुओं को नुकसान रोकथाम अधिनियम’ के तौर पर जाना जाता है।
यह विधेयक इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट में बदलाव लाएगा। अगर कोई व्यक्ति संघीय एजेंसियों द्वारा सुरक्षा और जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले पशुओं को चोट पहुंचाता है, तो उसे अमेरिका में दाखिले के अयोग्य घोषित किया जाएगा। दोष सिद्ध होने या खुद कबूलने पर निर्वासन की कार्रवाई तेजी से हो सकेगी।
समर्थकों का मानना है कि यह कदम आव्रजन व्यवस्था की खामियों को दूर करेगा और कानून प्रवर्तन के इन वफादार साथियों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। विशेष रूप से उन कुत्तों और घोड़ों पर फोकस है जो संघीय स्तर पर तैनात रहते हैं।
कमेटी ने जून 2025 में वाशिंगटन डलेस एयरपोर्ट की घटना का जिक्र किया, जहां एक मिस्र के नागरिक ने प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का पता लगाने वाले बीगल कुत्ते को लात मारी। कुत्ता अलर्ट कर चुका था, जिसके बाद व्यक्ति ने अपराध कबूल किया, पशु चिकित्सा बिल चुकाया और देश छोड़ना पड़ा।
प्रस्तावकों का कहना है कि नया कानून भविष्य के मामलों में स्पष्टता लाएगा, जिससे त्वरित निपटान संभव होगा। हालांकि डेमोक्रेट सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया। मैरीलैंड के जेमी रास्किन ने इसे अनावश्यक बताया, क्योंकि पशु क्रूरता पहले से ही संघीय अपराध है और इसके आव्रजन परिणाम मौजूद हैं।
कांग्रेस बजट कार्यालय से लागत का आकलन नहीं आया, क्योंकि बिल कोई नया कार्यक्रम या खर्च नहीं जोड़ता। अब यह पूरे हाउस में जाएगा, जहां आव्रजन, सुरक्षा और अधिकारों पर बहस छिड़ेगी। यह विधेयक कानून की नई दिशा तय कर सकता है।