
पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने 9 मई 2023 को हुए दंगों के संबंध में इमरान खान की पार्टी के 75 नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल की सजा सुनाई है। इन पर पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ नेता के घर पर हमले में शामिल होने का आरोप था। अदालत ने 59 लोगों को 10 साल और 16 को 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही, राणा सनाउल्लाह के घर पर हमले के मामले में 34 लोगों को बरी कर दिया गया। इन दोषियों में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, अशरफ खान, शेख राशिद शफीक और कंवल शौजाब जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को इस मामले से बरी कर दिया गया है। PTI ने फैसले की निंदा की है और इसे फर्जी मामलों पर आधारित बताया है।






