न. पति-पत्नी को नौकरी के लिए एक ही जगह पर ले जाया गया, जो कि हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक बड़ा फैसला है। पति-पत्नी को एक ही स्थान पर अवशेष की मांग लेकर गए दस्तावेजों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यह अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है।
कोर्ट ने कहा कि संबंधित विभाग इस पर विचार कर सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में दोनों को एक ही जगह पर अंकित किया जाए। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय फैसिलिटी शिक्षा विभाग में माइक्रोसाफ्ट की भर्तियों को जारी किया था। न्यायालय ने शिक्षा विभाग की स्थानांतरित नीति में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
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उत्तर प्रदेश के सामने उच्च न्यायालय नाऊचेंज बेंच में जस्टिस प्रकाश ओम शुक्ला की सिंगल बेंच में कई सहायक शिक्षकों की ओर से नियुक्तियाँ की गईं। अदालत ने निर्णय पर 36 याचिकाएं दाखिल कीं। उच्च न्यायालय में नियुक्तियों में कहा गया है कि उनके मित्र (पति या पत्नी) एनएचपीसी, बीएचईएल, सीमेंट कंपनी, राष्ट्रीयकृत संस्थाएं, एलएलसी, विद्युत वितरण निगम, पावर कॉर्पोरेशन और बाल विकास परियोजना जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में नियुक्त हैं। ऐसे में उनके अलग-अलग जिलों में रहने के कारण उनका अलग-अलग होना अलग-अलग रहता है।
कंपनियों का कहना है कि 2 जून 2023 को सरकार की ओर से एक शासनादेश जारी हुआ। अगर किसी की पत्नी या पति सरकारी नौकरी में है तो उसकी अंतरजनपदीय तालिका के लिए दस प्वाइंट्स की व्यवस्था की जाएगी। हालाँकि इसके बाद 16 जून 2023 को एक और शासनादेश जारी कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि सरकारी सेवा में युवा कर्मचारियों को यह माना जाएगा कि संविधान के सिद्धांत 309 के अधीन हैं। कंपनी ने इसी व्यवस्था को चुनौती दी है।
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