Lok Shakti

Nationalism Always Empower People

Khushi Dubey: खुशी दुबे के जमानतदारों की सत्यापन रिपोर्ट नहीं भेजने पर थाना प्रभारी तलब, हो सकती है कार्रवाई

Kanpur News: सुप्रीम कोर्ट से खुशी दुबे को जमानत मिल गई है, लेकिन कानपुर पुलिस जमानतदारों की सत्यापन रिपोर्ट नहीं भेज रही है। इस मामले में थाना प्रभारियों को कोर्ट ने तलब किया है।

 

कानपुरः बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से बीते 4 जनवरी को जमानत मिल गई थी, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी खुशी की रिहाई नहीं हो सकी है। खुशी के अधिवक्ता ने कोर्ट से शिकायत की है कि पुलिस जमानतगीरों की सत्यापन रिपोर्ट नहीं भेज रही है। जिसकी वजह से खुशी की रिहाई नहीं हो रही पा रही है। इस पर विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार ने पनकी और नौबस्ता प्रभारी को 19 जनवरी को कोर्ट में तलब कर लिया है। कोर्ट ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए निर्देश दिए हैं। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे ने बीते 2 जुलाई 2020 की रात अपने गुर्गों के साथ मिलकर सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। बिकरू कांड के बाद एसटीएफ ने विकास दुबे समेत 6 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया था। बिकरू कांड के पांचवे दिन एसटीएफ ने हमीरपुर जिले में खुशी दुबे के पति अमर दुबे को एनकाउंटर में मार दिया था। वहीं, कोर्ट ने भी माना था कि बिकरू कांड के दौरान खुशी नाबालिक थी। नाबालिग होने कि वजह से खुशी को बालसुधार गृह में रखा गया था। जब खुशी बालिग हो गई, तो उसे कानपुर देहात की माती जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।

पुलिस जानबूझकर सत्यापन रिपोर्ट भेजने में देरी कर रही हैखुशी दुबे के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से खुशी दुबे को बीते 4 जनवरी को जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने 6 जनवरी को डेढ़-डेढ़ लाख की जमानते दाखिल कर करने के निर्देश दिए थे। खुशी की बहन नेहा और पिता श्यामलाल तिवारी ने 09 जनवरी को दो जमानतें दाखिल कर दी थीं। इसके साथ ही किशोर न्याय बोर्ड में खुशी के भाई पूर्णेश और बहन नेहा ने 35-35 हजार की दो जमानतें दाखिल की गईं थीं। कोर्ट ने जमानतों के सत्यापन की रिपोर्ट पनकी और नौबस्ता थाने से मांगी थी। लेकिन पुलिस जानबूझकर सत्यापन रिपोर्ट भेजने में देरी कर रही है। इस लिए इसकी शिकायत की गई थी।11 जनवरी को प्रपत्र पहुंच चुके हैंशिवाकांत दीक्षित के मुताबिक, खुशी के पिता और भाई पनकी थाना क्षेत्र में रहते हैं, जबकि बहन नौबस्ता थाना क्षेत्र में रहती है। कोर्ट ने पनकी और नौबस्ता थाने से सत्यापन की रिपोर्ट मांगी थी। खुशी के पिता और भाई जब थाने जाकर पूछते हैं कि खुशी के प्रपत्र आए हैं क्या। इस पर थाने से यह कहकर टरका दिया जाता है कि अभी डाक नहीं मिली है। जबकि डाक की ट्रैक रिपोर्ट बताती है कि 11 जनवरी को प्रपत्र थाने पहुंच चुके हैं।
रिपोर्ट-सुमित शर्मा
अगला लेखIrfan Solanki: विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान की गैंगेस्टर मामले में जमानत खारिज, दोनों जेल में हैं बंद

आसपास के शहरों की खबरें

Navbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म… पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐपलेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुकपेज लाइक करें

Get Kanpur News, Breaking news headlines about Kanpur crime, Kanpur politics and live updates on local Kanpur news. Browse Navbharat Times to get all latest news in Hindi.