बरेली में चलती ट्रेन में छेड़खानी के आरोपी हेड कांस्टेबल तौफीक अहमद को सजा दिलाने के लिए पीलीभीत की पीड़ित छात्रा कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराएगी। छात्रा की ओर से जीआरपी थाने में आरोपी के खिलाफ छेड़खानी, पॉक्सो और एसएसीएटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
विवेचक ने अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए छात्रा को नोटिस भेजा है। पीड़ित छात्रा का कहना है कि निर्धारित तिथि पर वह अदालत में पेश होकर घटनाक्रम से अवगत कराएगी। सीओ जीआरपी देवीदयाल ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जल्द चार्जशीट लगाई जाएगी।
गलती की है तो सजा मिलनी ही चाहिए
पीड़िता का कहना है कि अंकल की उम्र के हेड कांस्टेबल ने ट्रेन में मेरे संग छेड़खानी की तो मैंने बिना किसी से पूछे तय कर लिया था कि इसे सजा दिलाकर रहूंगी। इसीलिए तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के बाद जीआरपी थाने पहुंची बड़ी बहन ने भी पूरा साथ दिया। घर पहुंची तो माता-पिता ने भी कहा- ठीक किया। मैं चाहती हूं कि जिसने गलती की है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए।
ये था मामला
प्रयागराज में बीए की पढ़ाई कर रही पीलीभीत की छात्रा 12 जनवरी को त्रिवेणी एक्सप्रेस (15073) से बरेली आ रही थी। ट्रेन 13 जनवरी को दोपहर 2.11 बजे बरेली जंक्शन पहुंची तो ज्यादातर यात्री उतर गए। कोच खाली हो गया। तभी ट्रेन में सवार हुए हेड कांस्टेबल ने छात्रा के साथ छेड़खानी कर दी। छात्रा ने जीआरपी थाने में रिपोर्ट कराई थी।
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