झांसी: झांसी जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव (Deep Narayan Singh Yadav) से जेल में मुलाकात के बाद अब पूर्व सपा विधायक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। पूर्व विधायक की मोठ तहसील में ग्यारह स्थानों की 35 हेक्टेयर जमीन को गुरुवार को प्रशासन और पुलिस ने कुर्क कर दिया। दीप नारायण यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत यह कार्रवाई की गयी है। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई में कुर्क की गयी जमीनों में अधिकांश जमीनें बेनामी बताई गयी हैं।
पुलिस और राजस्व की टीम ने मून इंटरनेशनल स्कूल से लगी जमीन के अलावा कई स्थानों की कृषि योग्य जमीनें कुर्क करने की कार्रवाई की। इससे पहले झांसी शहर में दीप नारायण की 367 करोड़ रूपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। कार्रवाई के दौरान मोठ के नायब तहसीलदार बाबू सिंह के अलावा स्थानीय थाने की पुलिस के अलावा भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद रहा।
करोड़ों में है जमीन की कीमत
नायब तहसीलदार बाबू सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर दीप नारायण की मोठ तहसील स्थित जमीनों को कुर्क किया गया है। यह जमीन बेनामी जमीन है और इसे अवैध तरीके से अर्जित किया है। ग्यारह स्थानों पर लगभग 35 हेक्टेयर जमीन कुर्क की गयी है, जिसकी बाजार में कीमत 37 करोड 70 लाख रुपये है।
237 करोड़ के बंगले किया गया है कुर्क
इससे पहले पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के आरटीओ कार्यालय के पास स्थित बंगले को बीते मंगलवार को झांसी पुलिस और प्रशासन ने कुर्क कर दिया। एक सप्ताह पूर्व 26 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी जेल में बंद दीप नारायण से मुलाकात करने के बाद इसी बंगले में पहुंचकर दीप नारायण के परिवार के लोगों से मुलाकात की थी। इस बंगले के अलावा दीप नारायण की कई और चल-अचल संपत्ति को भी कुर्क किया गया है, जिनकी कीमत 237 करोड़ के लगभग बताई गई है।
इनपुट-लक्ष्मी नारायण शर्मा
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