लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पांच मंजिला इमारत पर बुलडोजर चलाया है। इस दौरान दस्ते को विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि, इसके बाद भी एलडीए की कार्रवाई जारी रही। बिल्डर ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत उसका निर्माण करा लिया था। वहीं इससे पहले 22 मार्च 2021 को उसे ध्वस्त करने की नोटिस भी जारी की गई थी, जिसपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
श्रद्धा चौधरी के मुताबिक, न्यायालय के आदेश पर प्रवर्तन जोन-5 के सहायक अभियंता शीतल प्रसाद, अभियंता राजीव कुमार श्रीवास्तव और सुशील कुमार वर्मा द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल, स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। श्रद्धा चौधरी ने यह भी बताया कि बिल्डर के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अलावा दो अतिरिक्त तल का निर्माण और सेटबैक का विचलन किया गया था। इसे जेसीबी और मजदूरों के माध्यम से तोड़ने का कार्य किया गया।
न्यायालय ने ध्वस्तीकरण का दिया था आदेश
जोनल अधिकारी श्रद्धा चौधरी ने बताया कि खुर्रम बिल्डर एवं राहुल मिश्रा, अनिमेश मिश्रा, प्रमोद मिश्रा के द्वारा महानगर के सेक्टर-बी में भूखण्ड संख्या सी-362 पर स्वीकृत एकल आवासीय मानचित्र के विपरीत लगभग 463.21 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध निर्माण किया जा रहा था। इस पर 29 दिसंबर 2020 को स्थल को सीलबंद करते हुए महानगर पुलिस निगरानी में सौंप दिया गया था। इसके बाद न्यायालय द्वारा 22 मार्च 2021 को भवन के अवैध हिस्से के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। इसके बाद बिल्डर ने मण्डलायुक्त, लखनऊ न्यायालय में अपील की थी, जिसे निरस्त कर दिया गया था।
रिपोर्ट- संदीप तिवारी
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