नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में गालीबाजी कांड से चर्चा में आए नेता श्रीकांत त्यागी को हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से हलफनामा दायर किया गया। यूपी सरकार की ओर से श्रीकांत त्यागी की क्रिमिनल हिस्ट्री और गैंग चार्ट पेश किया गया। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ लगे तीन मामलों में निचली अदालत से राहत मिल गई थी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने देर शाम अपलोड किए गए फैसले में श्रीकांत को जमानत दिए जाने का फैसला दिया है। अब इस फैसले की कॉपी के आधार पर श्रीकांत के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी में इस फैसले के बाद हलचल बढ़ने लगी है।
उत्तर प्रदेश के नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को आखिरकार राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट में श्रीकांत त्यागी की ओर से जमानत की मांग की गई। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया गया। श्रीकांत त्यागी ने अपने ऊपर दर्ज कराए गए मुकदमों को दुर्भावना से प्रेरित करार दिया। वहीं, यूपी सरकार की ओर से श्रीकांत की क्रिमिनल हिस्ट्री और गैंग चार्ट को पेश किया गया। कोर्ट ने देर शाम वेबसाइट पर श्रीकांत त्यागी केस के फैसले को अपलोड किया। इसमें ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी में गालीबाजी कांड के आरोपी को गैंगस्टर वाले मामले में राहत देते हुए जमानत का फैसला दिया गया है।
कोर्ट के फैसले से जेल से बाहर आने का रास्ता साफ
हाई कोर्ट का फैसला आने के साथ ही श्रीकांत त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी में श्रीकांत त्यागी पर एक महिला के साथ अभद्रता और गाली-गलौच का आरोप लगा था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा। श्रीकांत की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद इस पूरे मामले पर खूब राजनीति हुई। त्यागी समाज से लेकर राष्ट्रीय लोक दल ने इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। अब कोर्ट के आदेश के बाद उसके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
Shrikant Tyagi Case: नोएडा के श्रीकांत त्यागी को राहत… इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी, जेल से आने का रास्ता साफ
9 अगस्त से जेल में बंद हैं श्रीकांत
श्रीकांत त्यागी ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी गालीकांड मामले में 9 अगस्त से जेल में बंद है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। एकल पीठ ने जब गैंगस्टर एक्ट के मामले में उसे राहत नहीं मिली तो उसने दोबारा जमानत की अर्जी दायर की थी। इसके बाद सोमवार को मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान यूपी सरकार की ओर से श्रीकांत त्यागी की क्रिमिनल हिस्ट्री और गैंग चार्ट पेश किया गया।
श्रीकांत त्यागी की ओर से वकील ने इस मामले में कहा कि श्रीकांत का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके खिलाफ जो भी केस दर्ज हैं, वे दुर्भावना से प्रेरित हैं। महिला से बदसलूकी मामले के तूल पकड़ने के बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज किया गया था। श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर के मुकदमे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की।
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