नई दिल्ली/ नोएडा: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पर्यावरण मंजूरी (EC) शर्त का उल्लंघन कर नोएडा में अतिरिक्त मंजिलें बनाने के लिए एक बिल्डर को 15 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। अधिकरण ने कहा कि बिल्डर के इस कदम से पर्यावरण पर प्रदूषण का अतिरिक्त भार पड़ा है। अधिकरण ‘एक्सप्रेस बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटिड’ द्वारा उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 77 में एक्सप्रेस जेनिथ के निर्माण में ईसी शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह स्थापित किया गया है कि भूतल व 18 मंजिलों के लिए पर्यावरण मंजूरी दी गई थी, जबकि बिल्डर ने पांच टावरों में भूतल व 19 मंजिलों का निर्माण किया। पीठ में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल और अफरोज अहमद भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण ने पर्यावरण पर प्रदूषण का अतिरिक्त भार डाला और बिल्डर हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी है। पीठ ने बिल्डर को 15 करोड़ रुपये एक महीने के अंदर गौतमबुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी को जमा कराने का निर्देश दिया।
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