कोरोना संक्रमण काल की वजह से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण अधिकांश अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और बहुत से लोग इसकी वजह से बेरोजगार हुए तथा जन-धन की हानि हुई, इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त एवं फीस नियमन समिति की संस्तुति के आधार पर गत वर्ष 2021-22 की भांति निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय एवं डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष) के लिए मानक शुल्क तथा मानक शुल्क से इतर शुल्क को न बढ़ाने का निर्णय लिया है।
यह जानकारी प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल ने दी। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु फ़ीस नियमन समिति की संस्तुति के आधार पर जनमानस की परेशानियों एवं छात्रहित/जनहित को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2021-22 हेतू पूर्व निर्धारित शुल्क को ही वर्ष 2022-23 (एक वर्ष) हेतु यथावत रखा जायेगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा सुभाष चंद्र शर्मा की ओर से आज दिनांक 30 सितंबर 2022 को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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