प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग, उ०प्र० से चयनित कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएँ, उ0प्र0 के अंतर्गत 128 चिकित्साधिकारी (एलोपैथ) साधारण ग्रेड के पद पर वेतन मैट्रिक्स 56100-177500 (लेवल-10) में नियुक्त करते हुए चिकित्सालयों/औषधालयों में तैनात किये जाने के आदेश प्रदान कर दिए हैं।
इस संबंध अपर मुख्य सचिव श्रम श्री सुरेश चंद्रा की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार इन अधिकारियों को निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महँगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तर प्रदेश सरकारी चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बंधन नियमावली 1983 के अंतर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी।
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