गाजीपुर: बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के उनके ऊपर चल रहे एक पुराने मामले में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए।कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल पर चार्ज फ्रेम किया है।मामले की अगली तिथि 3 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
साल 2007 में मुहम्मदाबाद पुलिस ने भांवरकोल थाना में स्वर्गीय बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और वाराणसी के एक मामले में अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया था।मामले में सांसद अफजाल अंसारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से दिया गया था।
कोर्ट की ओर से साफ किया गया था कि उनके (अफजाल) के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की हिदायत दी थी। शुक्रवार को सांसद अफजाल अंसारी ग़ाज़ीपुर कोर्ट में पेश हुए हैं।
मीडिया से बात करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे न्यायालय ने खारिज कर आरोप तय करने के लिए 6 सितंबर की तिथि तय की थी।
अंसारी के अनुसार मामले की सुनवाई के दौरान सांसद के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिया कि उच्च न्यायालय में लंबित निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर 2022 की तिथि नियत है। जिसको संज्ञान में लेते हुए मुकदमे की अग्रिम कार्रवाई होने तक स्थगित किया जाने का निवेदन किया था।
इस मामले में कोई स्थगन आदेश न होने से ग़ाज़ीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने कार्रवाई जारी रखी। बीएसपी सांसद अफजाल शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए,और कोर्ट ने उन पर चार्ज फ्रेम किया। फिलहाल इस मामले में 3 अक्टूबर को अगली तिथि निर्धारित की गयी है।
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