लखनऊ: बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा से विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को तगड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया। लखनऊ से जारी असलहे का लाइसेंस बगैर सूचना दिए दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करवाने और एक ही लाइसेंस पर सात-सात असलहे खरीदने के मामले में कोर्ट ने यह कार्यवाही की है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। अब्बास मऊ से विधायक हैं।
अब्बास अंसारी के खिलाफ एमपी-एमएल कोर्ट ने 14 जुलाई को गिरफ्तारी वॉरंट जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने महानगर के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वह वॉरंट का निष्पादन सुनिश्चित कर अदालत को अवगत करवाएं। गुरुवार को अदालत में अभियोजन की ओर से पुलिस की एक रिपोर्ट दाखिल की गई। इसमें कहा गया था कि अब्बास को गिरफ्तार करने के लिए राज्य और राज्य से बाहर भी दबिश दी गई, लेकिन उनका पता न चलने से वॉरंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ फरारी का नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। 24 दिसंबर, 2020 को इस मामले में अब्बास के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 467, 468 व 471 और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
इससे पहले अब्बास अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। हालांकि एमपी एमएलए कोर्ट ने झटका देते हुए अग्रिम अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट ने अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस को 27 जुलाई तक अब्बास को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश करना था पर उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है।
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