प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की धोखाधड़ी के एक मामले में सशर्त अग्रिम दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता ने रिचा दुबे की अग्रिम जमानत याचिका पर अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र, आयुष मिश्र और सरकारी अधिवक्ता को सुनकर दिया है। याची रिचा दुबे के वकील का तर्क था, इस मामले में पूर्व में याची की आरोपपत्र दाखिल होने तक के लिए अग्रिम जमानत मंजूर की गई थी। याची के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल हो चुका है।
याची मुकदमें की कार्रवाई में पूरा सहयोग कर रही है। इस मामले में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसकी अग्रिम जमानत मंजूर की जाए। कानपुर में बिकरू कांड के मुख्य आरोपी गैंगेस्टर विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे के खिलाफ वर्ष 2020 में कानपुर के चौबेपुर थाने में धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उस पर दूसरे का मोबाइल धोखे से लेकर इस्तेमाल करने का आरोप है। न्यायालय ने रिचा दुबे की धोखाधड़ी के मुकदमे में ट्रायल पूरा होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
2 साल पहले हुआ था बिकरू कांड
2 जुलाई 2020 की रात हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर घात लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस फायरिंग में सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। विकास दुबे अपने साथियों सहित मौके से फरार हो गया था। कुछ दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। रास्ते में पुलिस अभिरक्षा से भागने पर पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया था।
रिपोर्ट – शिवपूजन सिंह
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