खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कन्सोर्सियम बैंक क्रेडिट योजना (सीबीसी) के अंतर्गत लिये गये ऋण की अदायगी हेतु लागू एक मुश्त समाधान योजना की अवधि को आगामी 31 दिसम्बर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग डा0 नवनीत सहगल ने यहां दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर के संक्रमण फैलने के कारण उद्यमियों एवं इकाइयांे को ऋण राशि की अदायगी में हो रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए 01 अपै्रल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक नौ माह के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई थी। प्रदेश के उद्यमी एवं इकाइयां जो इस योजना का लाभ किन्ही कारणों से नहीं ले पाये थे, उनके द्वारा एकमुश्त समाधान योजना की अवधि आगे बढ़ाये जाने का अनुरोध किया जा रहा था। उद्यमियों की मांग के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रदेश के समस्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने जनपद के छूटे हुए समस्त उद्यमियों व इकाइयों से ऋण की अवशेष धनराशि जमा कराते हुए ऋण मुक्त करना सुनिश्चित करें।
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