Haji Yakub Qureshi Case Upate: मेरठ पुलिस को याकूब कुरैशी के मामले में कोर्ट से झटका है। कोर्ट ने सराय बहलीम स्थित कुरैशी परिवार की संपत्ति से तीन दिन में सील हटाने के आदेश दिए है। साथ ही उसकी रिपोर्ट भी देने के लिए कहा है।
पूर्व मंत्री हाजी याकूब के मीट प्लांट मामले में मेरठ पुलिस को बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- 3 दिन में खोलो सीलहाइलाइट्सहाजी याकूब कुरैशी के अवैध मीट प्लांट पर हुई थी कार्रवाईकोर्ट में अधिवक्ता ने बताया, संपत्ति कुरैशी की पत्नी के नाम है दर्जसुनवाई के बाद कोर्ट ने तीन दिन में सील हटाने के दिए आदेशमेरठ: पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी (Haji Yakub Qureshi) के अवैध मीट प्लांट, पशु कटान मामले में एसीजेएम कोर्ट संख्या-5 मेरठ ने पुलिस के जरिए सील की गई सराय बहलीम स्थित संपत्ति को तीन दिनों में सील से मुक्त करने के आदेश दिए हैं। तीन दिन में सील खुलने के बाद रिपोर्ट भी तलब की गई है। पूर्व मंत्री हाजी याकूब के अधिवक्ता अनिल कुमार बख्शी ने बताया कि हाजी के खिलाफ चल रहे मुकदमे में पुलिस प्रशासन ने प्रार्थनी संजीदा बेगम की संपत्ति संख्या 1113 स्थित सराय बहलीम को सील कर दिया गया था।
संजीदा बेगम, हाजी याकूब की पत्नी हैं। वह इस मामले में पहले से जमानत पर हैं, उनकी ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता उपरोक्त संपत्ति की मालिक है। इस संपत्ति पर वह 32 लोगों के साथ रह रही थी। इस संपत्ति में हाजी याकूब कुरैशी और फिरोज कुरैशी का कोई हिस्सा नहीं है। बावजूद इसके थाना खरखौदा पुलिस ने उनकी संपत्ति को सील कर दिया।
पुलिस गलत तरीके से किया सील
प्रार्थिनी के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया गया कि पुलिस ने गलत तरीके से संजीदा बेगम की संपत्ति पर सील लगाने के आदेश अदालत से प्राप्त कर सील लगा दी थी। न्यायालय ने आदेश की तिथि से तीन दिनों के अंदर मुकदमा विवेचक को आदेशित किया है कि वह संपत्ति संख्या 1113 स्थित सराय बहलीम को सील मुक्त करें। साथ ही तीन दिन में न्यायालय को अवगत कराएं।
रिपोर्ट – रामबाबू मित्तल मेरठ
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