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Agra: अब ऑनलाइन कर सकते हैं अपने हाउस टैक्स का निर्धारण, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट की सुविधा शुरू

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आगरा नगर निगम ने ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट की सुविधा बुधवार से शुरू कर दी। अभी तक हाउस टैक्स का निर्धारण करने के लिए गृह स्वामी को अभिलेख के रूप में सभी कागजात और सूचनाएं, एकत्रित कर नगर निगम के ऑफिस या जोनल कार्यालय पर जमा कराना पड़ता था। 

इसके बाद उस सूचना को कम्प्यूटराज्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता था। संबंधित विभाग द्वारा जानबूझकर काम लटकाने या परेशान करने की शिकायतें भी मिलती थीं, लेकिन यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने से तमाम तरह की समस्याओं पर भी विराम लगेगा। इससे 3.20 लाख संपत्तिधारकों को सुविधा होगी। 

नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि नगर निगम द्वारा गृह स्वामियों को अपना हाउस टैक्स स्वयं निर्धारण करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। अब कोई भी घर बैठे ही ऑनलाइन अपना हाउस टैक्स का निर्धारण कर सकता है।

ऐसे करना होगा आवेदन
नगर निगम की वेबसाइट पर गृहकर पेज पर असेसमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए वेबसाइट पर सेल्फ असेसमेंट के आइकॉन पर क्लिक करते ही फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें ब्योरा दर्ज करना होगा। मकान की माप भरनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर ही राशि का निर्धारण हो जाएगा, जिसके बाद निगम के टैक्स इंस्पेक्टर तीन दिन के अंदर गृहकर का सत्यापन करेंगे। तीन दिन तक रिपोर्ट न देने पर यह स्वत: स्वीकृत माना जाएगा।
आंकड़ों की नजर से 
3.5 लाख घर मिले जीआईएस सर्वे में
88 हजार संपत्तियों से मिल रहा गृहकर 
2.6 लाख घरों से टैक्स मिलना बाकी
18 हजार संपत्तियों से ओटीएस में बकाया जमा
70 करोड़ रुपये जमा हुआ गृहकर

विस्तार

आगरा नगर निगम ने ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट की सुविधा बुधवार से शुरू कर दी। अभी तक हाउस टैक्स का निर्धारण करने के लिए गृह स्वामी को अभिलेख के रूप में सभी कागजात और सूचनाएं, एकत्रित कर नगर निगम के ऑफिस या जोनल कार्यालय पर जमा कराना पड़ता था। 

इसके बाद उस सूचना को कम्प्यूटराज्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता था। संबंधित विभाग द्वारा जानबूझकर काम लटकाने या परेशान करने की शिकायतें भी मिलती थीं, लेकिन यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने से तमाम तरह की समस्याओं पर भी विराम लगेगा। इससे 3.20 लाख संपत्तिधारकों को सुविधा होगी। 

नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि नगर निगम द्वारा गृह स्वामियों को अपना हाउस टैक्स स्वयं निर्धारण करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। अब कोई भी घर बैठे ही ऑनलाइन अपना हाउस टैक्स का निर्धारण कर सकता है।