अटाला बवाल में नामजद होने के बाद फरारी काट रहे एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम के भाई सैयद मकसूद अहमद के घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यह नोटिस तब जारी किया गया है, जब अटाला बवाल के पखवारे भर बाद भी शाह आलम पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है और उसकी तलाश में खाक छाननी पड़ रही है। पीडीए की ओर से जारी नोटिस में अवैध निर्माण को लेकर 29 जून को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इन नोटिस के बाद एक बार फिर अटाला बवाल में नामजद लोगों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं।
करेली के गौसनगर स्थित मकान नंबर-37/ 18 जे पर नोटिस चस्पा किया गया है, उसी में शाह आलम रहता है। 14 जून को जारी इस नोटिस को 24 जून को सैयद मकसूद के मकान पर चस्पा किया गया। इस पीडीए के जोन-दो के जोनल अधिकारी अजय कुमार की ओर से नोटिस उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत जारी किया गया है।
इस नोटिस में कहा गया है कि पीडीए से अनुमति लिए बगैर मकसूद ने उस स्थल पर करीब 40 फीट लंबे और 50 फीट चौड़े क्षेत्रफल में रोड वाइडिंग एवं सेट बैक कवर करते हुए पूर्व निर्मिथ भूतल और प्रथम तल पर निर्माण किया गया है।इस अवैध निर्माण की फोटो भी नोटिस पर लगाई गई है।
इस अवैध निर्माण को लेकर पीडीए ने शाह आलम के भाई मकसूद अहमद को तलब किया गया है। कहा जा रहा है कि चूंकि यह मकान आलम के भाई मकसूद अहमद के नाम है, इसलिए यह नोटिस उसके नाम जारी किया गया। इससे पहले पीडीए ने अटाला बवाल के मास्टर माइंड जावेद पंप के घर को ध्वस्त करवा दिया था, जबकि वह मकान जावेद की पत्नी के नाम पर है।
अटाला बवाल में नामजद होने के बाद फरारी काट रहे एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम के भाई सैयद मकसूद अहमद के घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यह नोटिस तब जारी किया गया है, जब अटाला बवाल के पखवारे भर बाद भी शाह आलम पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है और उसकी तलाश में खाक छाननी पड़ रही है। पीडीए की ओर से जारी नोटिस में अवैध निर्माण को लेकर 29 जून को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इन नोटिस के बाद एक बार फिर अटाला बवाल में नामजद लोगों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं।
करेली के गौसनगर स्थित मकान नंबर-37/ 18 जे पर नोटिस चस्पा किया गया है, उसी में शाह आलम रहता है। 14 जून को जारी इस नोटिस को 24 जून को सैयद मकसूद के मकान पर चस्पा किया गया। इस पीडीए के जोन-दो के जोनल अधिकारी अजय कुमार की ओर से नोटिस उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत जारी किया गया है।
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