निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश डा०रोशन जैकब ने बताया कि मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में, मानसून अवधि में जन सामान्य को उचित दरों पर उपखनिजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।भण्डारण स्थलों को मिनरल सेल प्वाइंट के रूप में विकसित किया जाएगा। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके डायरेक्ट परचेज करने के इच्छुक लोगो के लिए मिनरल मार्ट की सुविधा दी गई है ,जिसमें लोग विक्रेता से सीधे बात कर सकते हैं।डा०जैकब ने इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु ज़िला अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं।
डॉ रोशन जैकब ने जिलाधिकारियों को जारी दिशा निर्देशों में कहा है कि मानसून सत्र में उपखनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2018 ( यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जा रहे हैं। उक्त भण्डारण स्थल को उपखनिजों के विक्रय स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे मानसून अवधि में नियमित निकासी आवश्यक है, ताकि विकास कार्यों एवं जनसामान्य को निर्बाध रूप से उचित मूल्य पर उपखनिज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस सम्बन्ध में लम्बित भण्डारण लाईसेंस आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के साथ ही नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की है।
उन्होंने जारी निर्देशों में कहा है कि भण्डारण स्थल पर भण्डारणकर्ता का नाम, मोबाईल नं०, भण्डारित स्थल का विवरण, उपखनिज का विक्रय मूल्य प्रदर्षित करते हुए साइन बोर्ड लगाया जाये।
भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर सी०सी०टी०वी कैमरा लगाये जाये तथा अनुश्रवण हेतु इसे सम्बन्धित अधिकारियों के स्मार्ट फोन से लिंक कराया जाये। भण्डारण अनुज्ञप्ति के स्थान की जियो टैगिंग किया जाये जिससे कि अवैध भण्डारण को सुगमता से चिन्हित किया जा सके।
जनपदों में स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्ति को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल उपदमउपजतं.नच.हवअ.पद के होम पेज पर खनिज विक्रय स्थल (डपदमतंस ैंसम च्वपदज) का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर जाकर कोई भी व्यक्ति जनपद में स्वीकृत भण्डारण लाईसेंस स्थल का विवरण, लाईसेंस अन्तर्गत उपखनिज की स्वीकृत मात्रा व अवशेष मात्रा का विवरण देख सकता है। पोर्टल पर आनलाईन स्वीकृत किये गये समस्त भण्डारण लाईसेंस इस लिंक पर स्वतः अपडेट हो जायेगा तथा इसके अतिरिक्त भी यदि कोई भण्डारण लाईसेंस जनपद में स्वीकृत हो ,तो उसका विवरण भी जनपदीय खान अधिकारी को पोर्टल पर फीड करने की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त लिंक पर उपलब्ध विक्रय स्थल के विवरण में जियो टैग (लैटीट्यूड एवं लाँगिट्यूड) का विवरण भी जनपदीय अधिकारी अपडेट कर सकेगें। भण्डारण लाईसेंस धारक को भण्डारण लाईसेंस अन्तर्गत उपखनिज का विक्रय मूल्य अपडेट करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।
भण्डारण अनुज्ञप्ति अन्तर्गत उपखनिजों के भण्डारण स्थल को बिक्री स्थल (ैंसम च्वपदज) के रूप में विकसित किये जाने हेतु भण्डारण अनुज्ञप्तिधारकों को मिनरल मार्ट पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को विक्रेता की तरह सक्रिय करने के लिए ूूू.नचउपदमतंसउंतज.बवउ पर जाना होगा। आनलाइन भण्डारण लाईसेंस स्वीकृत किये जाने पर इसका विवरण मिनरल मार्ट पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित/पंजीकृत हो जाता है। तत्पश्चात भण्डारण अनुज्ञप्तिधारक को लाईसेंस नम्बर को यूजर आई०डी० एवं मोबाइल नम्बर को पासवर्ड की तरह उपयोग करके मिनरल मार्ट पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन करने के पश्चात दिये गये विकल्पों पर जाकर बैंक विवरण एवं मिनरल दर अपडेट करके अपनी प्रोफाइल को सक्रिय करना होगा। भण्डारण अनुज्ञप्तिधारक अपने एण्ड्रॉयड मोबाइल पर माइन मित्रा एप को डाउनलोड करके भी अपनी प्रोफाइल को सक्रिय कर सकेगा।
डा जैकब ने जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि भण्डारण स्थलों को खनिज विक्रय स्थल (डपदमतंस ैंसम च्वपदज) के रूप में विकसित करने हेतु भण्डारण स्थल पर साइन बोर्ड लगाने, सी०सी०टी०वी० कैमरा स्थापित कराने, भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल की जियो टैगिंग कराने, ई-प्रपत्र सी के माध्यम से परिवहन की गयी मात्रा का नियमित अनुश्रवण करने तथा भण्डारण अनुज्ञप्तिधारकों का पूर्ण विवरण पोर्टल पर सक्रिय कराये जाने के कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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