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Mainpuri: प्रधान बनने के लिए बदली जाति, खुलासा होने पर डीएम ने पद से हटाया, अब दोबारा होगा चुनाव

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मैनपुरी के विकास खंड किशनी की ग्राम पंचायत अरसारा के ग्राम प्रधान को जिला मजिस्ट्रेट ने पदच्युत (पद से हटाना) कर दिया है। यह कार्रवाई प्रधान द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने के मामले में की गई है। ऐसे में एक बार फिर ग्राम पंचायत अरसारा में ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग को भी इसकी सूचना भेजी गई है।
 
बीते वर्ष संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत अरसारा से राजेश बाबू को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर प्रधान चुना गया था। बाद में उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत की गई थी। शिकायत पर जिला स्क्रूटनी कमेटी की सुनवाई के बाद तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र बहादुर सिंह ने संबंधित अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। 

इसके बाद ग्राम प्रधान ने राज्य स्क्रूटिनी कमेटी में अपील की थी। लेकिन यहां भी कमेटी ने जिला स्तरीय कमेटी के निर्णय को बरकरार रखा। इसी के चलते उप जिलाधिकारी किशनी ने ग्राम पंचायत अरसारा में सत्र शून्य करने की संस्तुति भेजी थी। इसी संस्तुति के आधार पर मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कृष्ण सिंह ने ग्राम प्रधान अरसारा राजेश बाबू को पदच्युत (पद से हटाना) कर दिया। 

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश 

जिला मजिस्ट्रेट ने पंचायती राज अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किया है। इसके बाद अब ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान का पद रिक्त हो गया है। यहां अब ग्राम प्रधान के लिए दोबारा चुनाव कराया जाएगा। इस संबंध में पंचायत राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी सूचना भेज दी है। आयोग के निर्णय के अनुसार ही ग्राम पंचायत में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। 

चुनाव तक के लिए सदस्य को किया जाएगा नामित

अरसारा में ग्राम प्रधान के पदच्युत होने के चलते यहां प्रधान का पद रिक्त हो गया है। ऐसे में विकास कार्यों का संचालन भी प्रभावित हो गया है। इससे बचने के लिए चुनाव तक एक ग्राम पंचायत सदस्य को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ग्राम प्रधान के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए नामित किया जाएगा। सदस्य का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में सभी सदस्य मिलकर करेंगे। 

एफआईआर भी हो चुकी है दर्ज 
राज्य स्क्रूटिनी कमेटी ने ग्राम प्रधान अरसारा राजेश बाबू का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए थे। इसके चलते दो दिन पहले तहसीलदार किशनी कमल कुमार की तहरीर पर किशनी पुलिस ने राजेश बाबू समेत तीन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। 

जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश चंद्र ने  बताया कि जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम पंचायत अरसारा के ग्राम प्रधान को पदच्युत कर पद रिक्त कर दिया है। चुनाव आयोग को सूचना भेजी गई है। आयोग के निर्देश के अनुसार आगे प्रधान के निर्वाचन की प्रक्रिया की जाएगी। 

विस्तार

मैनपुरी के विकास खंड किशनी की ग्राम पंचायत अरसारा के ग्राम प्रधान को जिला मजिस्ट्रेट ने पदच्युत (पद से हटाना) कर दिया है। यह कार्रवाई प्रधान द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने के मामले में की गई है। ऐसे में एक बार फिर ग्राम पंचायत अरसारा में ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग को भी इसकी सूचना भेजी गई है।

 

बीते वर्ष संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत अरसारा से राजेश बाबू को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर प्रधान चुना गया था। बाद में उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत की गई थी। शिकायत पर जिला स्क्रूटनी कमेटी की सुनवाई के बाद तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र बहादुर सिंह ने संबंधित अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। 

इसके बाद ग्राम प्रधान ने राज्य स्क्रूटिनी कमेटी में अपील की थी। लेकिन यहां भी कमेटी ने जिला स्तरीय कमेटी के निर्णय को बरकरार रखा। इसी के चलते उप जिलाधिकारी किशनी ने ग्राम पंचायत अरसारा में सत्र शून्य करने की संस्तुति भेजी थी। इसी संस्तुति के आधार पर मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कृष्ण सिंह ने ग्राम प्रधान अरसारा राजेश बाबू को पदच्युत (पद से हटाना) कर दिया।