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Gyanvapi Verdict: ज्ञानवापी मामले में अब 4 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, आज भी नहीं पूरी हो सकी मुस्लिम पक्ष की दलील

वाराणसी: श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन, ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid Case) में हुए कमीशन की कार्यवाही और इस मामले की पोषणीयता पर कोर्ट ने अगली तारीख 4 जुलाई की दी है। वाराणसी (Varanasi) के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश (Varanasi District Judge Court) की अदालत में सुनवाई चल रही थी। इस मामले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत से जिला जज अजय कृष्ण विशेष की अदालत में ट्रांसफर किया गया था। इस मामले पर 26 तारीख से लगातार सुनवाई चल रही थी।

वाराणसी (Varanasi) के जिला जज की अदालत (Varanasi District Judge Court) में सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई एक बार फिर शुरू हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी बात रखी गई लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी दलील पूरी नहीं हो सकी। जिला कोर्ट में मस्जिद कमेटी की दलील दी गई है कि पूजा स्थल कानून के तहत याचिका सुनने योग्य है या नहीं। कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से 56 बिंदू रखे गए हैं। उनमें कहा गया है कि ये स्थल प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। उस दायरे में इस मामले को देखा जाना चाहिए। वहीं, मुस्लिम पक्षकार की ओर से लगातार इस मामले को खारिज किए जाने की मांग की जा रही है। सुनवाई में 47 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर मुस्लिम पक्षकार पहुंचे थे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामला वाराणसी जिला जज कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। मामले की तेजी से सुनवाई करने का फैसला कोर्ट से किया गया है। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से 12 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी।

वीडियो और फोटो जारी करने पर भी बहस
कोर्ट में वीडियो और फोटो को भी सार्वजनिक किए जाने या संबंधित पक्षों को दिए जाने पर भी बहस हुई है। वीडियो और फोटो को मीडिया में लीक नहीं किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी टिप्पणी आई थी।

हिंदू पक्ष हर रोज सुनवाई के लिए तैयार
जिला जज की अदालत में मामला लंबा खिंचता जा रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों की ओर से 12 पैरा पढ़ा गया था। इस संबंध में हिंदू पक्षकार के वकील विष्णु जैन का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष जल्दी प्रस्तुत करना चाहिए। वे 7/11 की बात कर रहे हैं। इस आधार पर वे अपना पक्ष रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष हर रोज सुनवाई के लिए तैयार है। उन्हें अगर सभी बिंदुओं पर जवाब देना है तो वे दें।