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Ayodhya news: जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने धर्म स्थल कानून 1991 हटाने के लिए PM मोदी को लिखा पत्र

अयोध्या : वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद की चर्चा के बीच एक और मुद्दा है जो तेजी से चर्चा में आ गया है और वह है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून। इस मुद्दे को लेकर अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगद्गुरु परमहंस आचार्य एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार महंत परमहंस दास ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूजा स्थल अधिनियम 1991 को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में बने कानून को समाप्त कर देश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून में संशोधन करवाया जाए, जिससे समान आचार संहिता गोरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि राष्ट्र हित के विषयों को कानूनी जामा पहनाया जा सके।

पिछले दिनों परमहंस आचार्य आगरा के ताजमहल में पूजन करने को लेकर चर्चा में आए थे, जब उन्हें ताजमहल में प्रवेश के पहले ही सुरक्षा गार्डों ने रोक दिया था। उन्होंने इसका विरोध भी किया था।

क्या कहता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991?
1991 में लागू किया गया यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और तीन साल तक की जेल भी हो सकती है। यह कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव सरकार 1991 में लेकर आई थी। यह कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था।

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा- 2
यह धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा।

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा- 3
इस धारा के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए।

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा- 4 (1)
इस कानून की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा।

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा- 4 (2)
धारा- 4 (2) के अनुसार यह उन मुकदमों और कानूनी कार्यवाहियों को रोकने की बात करता है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे।

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा- 5
में प्रावधान है कि यह एक्ट रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं करेगा।

कानून के पीछे का मकसद
यह कानून (Pooja Sthal Kanon, 1991) तब बनाया गया जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम सीमा पर भी पहुंचा था। इस आंदोलन का प्रभाव देश के अन्य मंदिरों और मस्जिदों पर भी पड़ा। उस वक्त अयोध्या के अलावा भी कई विवाद सामने आने लगे। बस फिर क्या था इस पर विराम लगाने के लिए ही उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी।

पेनल्टी
यह कानून सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है। इस एक्ट का उल्लंघन करने वाले को तीन साल की सजा और फाइन का प्रावधान है।