उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा ने निर्देशित किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आच्छादित सभी पात्रों को राशन निर्गत किया जाय और आमजन मानस में शासन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पात्रता के मानको के आधार पर राशन कार्ड सरेण्डर किये जाने हेतु अपील की जाए, ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार से अपात्रों के कार्ड सरेण्डर करने पर उनसे वसूली नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सम्बद्ध उचित दर दुकानों का व्यवस्थापन शीघ्र किया जाय और निलम्बित उचित दर दुकानों पर शीघ्र निर्णय लेते हुए रिक्त उचित दर दुकानों की नियुक्ति की जाय, ताकि मा0 मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सरकार की योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाया जा सके।
खाद्य एवं रसद मंत्री आज जवाहर भवन के सभागार में लखनऊ सम्भाग लखनऊ के जिला खाद्य विपणन अधिकारियों, आपूर्ति अधिकारियों तथा क्रय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय कार्योें की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर सिंगल स्टेज डोरस्टेप डिलिवरी के तहत परिवहन ठेकेदारों के चयन के संबंध में निर्देशित किया कि सिंगल स्टेज डोरस्टेप डिलिवरी का कार्य मण्डल के प्रत्येक जनपद में अविलम्ब प्रारम्भ कराया जाए।
श्री शर्मा ने प्रदेश में वर्तमान चल रही गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन केन्द्रों पर खरीद अपेक्षाकृत कम है, वहां खरीद बढ़ाने के प्रयास करते हुए शत-प्रतिशत खरीद की जाय। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के द्वारा अपना गेहूं बेचा जा रहा है, उनको आगामी धान खरीद में प्राथमिकता दी जायेगी।
श्री शर्मा ने आगामी धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि ऐसी संस्थांए जिनके विरूद्ध कोई जांच चल रही हो या वे किसी भी प्रकार से दोषी पायी गयीं हो, उनके द्वारा भविष्य में खरीद नहीं की जानी चाहिए। उन्होेंने कहा कि साफ-सुथरी छवि वाली संस्थाओं से ही खरीद की जाय। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों को इस प्रकार खोला जाय कि वे समानुपातिक रूप से किसानों को अपना गेहूं या धान विक्रय हेतु अधिक दूरी न तय करनी पडे़ और ऐसा भी न हो कि एक ही स्थान पर कई केन्द्र स्थापित हो जाएं। उन्होंने कहा कि केन्द्रों पर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो।
श्री शर्मा ने कहा कि बेघर एवं कचरा उठाने वाले नागरिकों का भी चिन्हीकरण करते हुए पात्रों को शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाय, ताकि ऐसे नागरिक जिनके पास अपना कोई आवास और पहचान पत्र नहीं है, उनको भी मुफ्त राशन वितरण का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि खरीद व वितरण सम्बन्धी कार्यों में गुणात्मक सुधार व पारदर्शिता लाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें।
राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यवेक्षण का कार्य प्रभावी रूप से किया जाय और उचित दर दुकानों में पायी गयी कमियों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल, मीडिया एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त जनशिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए।
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