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आगरा बवाल: रुनकता में आगजनी के बाद पुलिस कार्रवाई पर उठ रहे सवाल, 20 आरोपी चिह्नित, फिर भी दो दिन में नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी

रुनकता में युवती को ले जाने के आरोपी सहित तीन घरों में आग लगाने के मामले में पुलिस ने पहले दिन गिरफ्तारी में तेजी दिखाई। 20 नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य सहित नौ आरोपियों को जेल भेज दिया। इसके बाद वीडियो और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से 20 और आरोपियों को चिह्नित किया, लेकिन दो दिन बाद भी पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

शुक्रवार को जिम संचालक साजिद, उसके भाई और चाचा के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लदा दी गई थी। नारेबाजी भी हुई थी। घटना से मोहल्ले के लोग दहशत में आ गए थे। घरों में कैद हो गए थे। पुलिस ने पहुंचकर आग बुझाई थी। इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद नौ आरोपियों को जेल भेजा। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जानी चाहिए। उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, क्षेत्रीय लोगों ने संयम बरता, उनका विरोध नहीं किया। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है।

मुकदमे में नामजद

मामले में रवि सिंह, अवधेश दीक्षित, टीटू जैन, हृदेश वर्मा, मनोज, अवतार सिंह गिल विभाग अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, अनुज, संजय चौबे, शिवपाल सिंह सिकरवार, नवीन सिकरवार, शैलेंद्र प्रधान, विनीत शर्मा, धीरज ठाकुर, भोज कुमार फौजी अध्यक्ष जनसंख्या समन्वय फाउंडेशन, रवि चौधरी, हरी ठाकुर, रौनक ठाकुर, राकेश जादौन, हर्ष शर्मा जिला संयोजक धर्म जागरण समन्वय, अमित कुलश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और 200 अज्ञात आरोपी हैं।

पहले दिन ये भेजे गए जेल

ग्राम प्रधान अनुज कुमार, जिला पंचायत सदस्य शिवपाल सिंह सिकरवार उर्फ बंटी सिकरवार, रवि सिंह वर्मा, अवधेश पंडित, टीटू जैन, हृदेश वर्मा, मनोज, अवतार सिंह गिल और संजय चौबे को गिरफ्तार किया गया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

हिंदू महासभा जिलाध्यक्ष भी पकड़ से दूर

अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष रौनक ठाकुर के खिलाफ एक और मुकदमा थाना न्यू आगरा में दर्ज किया गया है। उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने रुनकता की घटना पर बयान दिया था। इस मामले में धार्मिक भावनाओं को भड़काने और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मगर, वो हाथ नहीं आ रहे हैं।