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पाकिस्तान की जीत पर जश्न का मामला: कश्मीरी छात्रों को हाईकोर्ट से जमानत, रिहाई आदेश का इंतजार

सार
आरोपी कश्मीरी छात्र आगरा के एक कॉलेज में पढ़ते थे। आरोप है कि टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के हारने के बाद पाकिस्तान की जीत पर इन छात्रों ने जश्न मनाया था। 

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टी 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के हारने के बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाले तीन कश्मीरी छात्रों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि तीन अभियुक्तों के गुण-दोषों पर विचार किए बिना उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने इनायत अल्ताफ शेख व दो अन्य की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है।

कोर्ट ने की यह टिप्पणी

याचियों की जमानत अर्जी मंजूर करने के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी भी की और शेर भी पढ़े। कोर्ट ने कहा कि भारत की एकता बांस के सरकंडों से नहीं बनी है, जो खाली नारों की हवा में झुक जाएगी। हमारे राष्ट्र की नींव अधिक स्थायी है। कोर्ट ने अपने आदेश में अल्लामा इकबाल के शेर के कुछ हिस्से भी दर्ज किए। कहा, ‘कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-जहां हमारा।

इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज है मुकदमा 

मामले में अर्शीद यूसुफ , इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी के खिलाफ आगरा के जगदीशपुरा थाने में 27 अक्तूबर, 2021 को एफआईआर (124ए, 153ए, 505 आईपीसी और आईटी एक्ट की धारा 66 एफ) दर्ज कराई गई थी। तीनों पर 24 अक्तूबर, 2021 को भारतीय टीम की हार पर पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के विरोध में नारेबाजी करने का आरोप है। तीनों आरबीएस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे।

याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। विरोधियों ने साजिश के तहत उन्हें फंसाया है। याची भारतीय नागरिक हैं और उन्होंने भारत विरोधी नारेबाजी नहीं की। हालांकि सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणियां कीं। कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक संरक्षक है और भारत की एकता व राष्ट्र के सांविधानिक मूल्यों का प्रहरी है। 

कानूनी सहायता प्रदान नहीं करने का पास किया था प्रस्ताव

कोर्ट ने कहा कि उसे जानकारी मिली है कि आगरा जिला बार एसोसिएशन ने आवेदकों को कोई कानूनी सहायता प्रदान नहीं करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था और इसलिए याची सीधे हाईकोर्ट पहुंचे। आगरा की जिला अदालत में याचियों के साथ मारपीट भी की गई।

यह था मामला

टी-20 विश्व कप में 24 अक्तूबर 2021 को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ था। पाकिस्तान की जीत के बाद आरोपी तीनों छात्रों ने व्हाट्स एप पर स्टेटस डाला था। आरोप है कि उन्होंने जीत का जश्न मनाया। देश विरोधी नारेबाजी की। कॉलेज प्रबंधन ने तीनों कश्मीरी छात्र बड़गांव निवासी अरशीद यूसुफ, शौकत अहमद गनी और बांदीपोरा निवासी इनायत अल्ताफ शेख को निलंबित कर दिया था। 

यह है पूरा घटनाक्रम

– 24 अक्तूबर 2021 : आरबीएस इंजीनियरिंग संस्थान में पढ़ने वाले तीन छात्रों ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया।
– 25 अक्तूबर 2021 : कॉलेज प्रबंधन को जानकारी हुई। कमेटी की रिपोर्ट के बाद तीनों को निलंबित कर दिया गया।
– 26 अक्तूबर 2021 : कॉलेज के बाहर हंगामा हुआ। इसके बाद थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कराया गया।
– 27 अक्तूबर 2021 : पुलिस ने आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की गई। मोबाइल जब्त किए गए।
– 28 अक्तूबर 2021 : तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस की मौजूदगी में हंगामा हुआ। आरोपियों को जेल भेजा गया।

जेल नहीं पहुंचा रिहाई आदेश 

जिला जेल के अधीक्षक पीडी सलौनिया ने बताया कि जमानत से संबंधित कोई आदेश जेल को प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तीनों आरोपी छात्र विशेष बैरक में रखे गए हैं। 

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टी 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के हारने के बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाले तीन कश्मीरी छात्रों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि तीन अभियुक्तों के गुण-दोषों पर विचार किए बिना उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने इनायत अल्ताफ शेख व दो अन्य की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है।

कोर्ट ने की यह टिप्पणी

याचियों की जमानत अर्जी मंजूर करने के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी भी की और शेर भी पढ़े। कोर्ट ने कहा कि भारत की एकता बांस के सरकंडों से नहीं बनी है, जो खाली नारों की हवा में झुक जाएगी। हमारे राष्ट्र की नींव अधिक स्थायी है। कोर्ट ने अपने आदेश में अल्लामा इकबाल के शेर के कुछ हिस्से भी दर्ज किए। कहा, ‘कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-जहां हमारा।

इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज है मुकदमा 

मामले में अर्शीद यूसुफ , इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी के खिलाफ आगरा के जगदीशपुरा थाने में 27 अक्तूबर, 2021 को एफआईआर (124ए, 153ए, 505 आईपीसी और आईटी एक्ट की धारा 66 एफ) दर्ज कराई गई थी। तीनों पर 24 अक्तूबर, 2021 को भारतीय टीम की हार पर पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के विरोध में नारेबाजी करने का आरोप है। तीनों आरबीएस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे।