राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 मार्च, 2022 को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
उक्त जानकारी देते हुए उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेषकार्याधिकारी श्री भगीरथ वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व संबंधी बैंक के ऋण संबंधी वाद, विद्युत संबंधी वाद, फौजदारी वाद, आपस की सुलह समझौते के आधार पर होने वाले समस्त वादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा।
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