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मतदान के दिन दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रहेंगे बन्द

उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए, जहां विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में मतदान निम्नानुसार 07 चरणों में निर्धारित है, उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए, लोकहित में यह छूट प्रदान करते है कि यदि मतदान का वास्तविक दिन उस जनपद/क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नही है, तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम श्री सुरेश चन्द्रा ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में प्रथम चरण, दिनांक 10 फरवरी, 2022 (बृहस्पतिवार), जनपद आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, द्वितीय चरण, दिनांक 14 फरवरी, 2022 (सोमवार), अमरोहा, बदायूॅ, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, शाहजहांपुर, तृतीय चरण, दिनांक 20 फरवरी, 2022 (रविवार), औरेया, एटा, इटावा, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, चतुर्थ चरण, दिनांक 23 फरवरी, 2022 (बुधवार), बांदा, फतेहपुर, हरदोई, खीरी, लखनऊ, पीलीभीत, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, पंचम चरण, दिनांक 27 फरवरी, 2022 (रविवार), अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, चित्रकूट, गोण्डा, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, रायबरेली (181-सलोन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र), षष्ठम चरण, दिनांक 03 मार्च, 2022 (बृहस्पतिवार), अम्बेडकरनगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर एवं सप्तम चरण, दिनांक 07 मार्च, 2022 (सोमवार), आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी है।