इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर जिला अदालत में लिपिक रहे विक्रम शर्मा को गिरफ्तार कर तीन फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी बुलंदशहर से कहा है कि लापता कर्मचारी अगर पकड़ में आता तो 25 नवंबर 2021 को जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में गिरफ्तार कर पेश करें।
कोर्ट ने जिला जज से भी कहा है कि सर्विस रिकार्ड से शर्मा के पते को सीजेएम से सत्यापित कराकर तीन हफ्ते में जानकारी भेजें। यह आदेश न्यायमूर्ति एके मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने विक्रम शर्मा के खिलाफ चल रही आपराधिक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
More Stories
Rishikesh में “अमृत कल्प” आयुर्वेद महोत्सव में 1500 चिकित्सकों ने मिलकर बनाया विश्व कीर्तिमान, जानें इस ऐतिहासिक आयोजन के बारे में
Jhansi पुलिस और एसओजी की जबरदस्त कार्रवाई: अपहृत नर्सिंग छात्रा नोएडा से सकुशल बरामद
Mainpuri में युवती की हत्या: करहल उपचुनाव के कारण सियासी घमासान, सपा और भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप