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स्याना हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज की जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज, 7 दिन में सरेंडर के आदेश

बुलंदशहर
बुलंदशहर में स्याना हिंसा मामले के मुख्य आरोपी योगेश राज की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे सात दिन के अंदर कोर्ट में सरेंडर होने का आदेश दिया है। योगेश राज फिलहाल जमानत पर है। हिसां में ड्यूटी के दौरान जाने गवाने वाले इंस्पेक्टर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बता दें कि स्याना इलाके के चिंगरावटी में 3 दिसंबर 2018 को गोकशी ममाले ने हिंसक रूप ले लिया था। इसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस दौरान सुमित नाम के युवक की भी मौत हुई थी। इस घटना में 34 लोगों के खिलाफ नामदर्ज समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने 44 लोगों को जेल भेजा था। अभी प्रशांत नट जिला कारागार में बंद है। इस मामले में योगेश राज को मुख्य आरोपी बनाया गया था।
9 माह जेल में रहने के बाद योगेश राज को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के विरोध में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है।

जेल से आने के बाद जीता था चुनाव
जेल से छूटने के बाद योगेश राज राजनीति में आ गए। इसके बाद बुलंदशहर के पांच नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य का चनाव जीता। साथ ही योगेश राज ने बीजेपी का भी दामन थाम लिया। साथ ही सदस्यता ग्रहण करने की जानकारी फेसबुक पर शेयर की।