रामपुर
उत्तर प्रदेश के रामपुर नवाब परिवार की 26.50 अरब की संपत्ति के बंटवारे को लेकर पिछले पांच दशक से चली आ रही कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। रामपुर कोर्ट ने संपत्ति को 16 वारिसों के बीच बांटने का फैसला सुनाया है। यह बंटवारा शरीयत कानून के हिसाब से होगा।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुलाई 2019 में दी गई ‘विभाजन योजना’ के तहत रामपुर के जिला जज ने फैसला सुनाया है। नवाब परिवार की संपत्ति के मुकदमे की जानकारी देते हुए वारिस काजिम अली खान के वकील मुकेश सक्सेना ने बताया, ‘फाइल को अंतिम अदालती आदेश के लिए शीर्ष कोर्ट के पास भेज दिया गया है।’
रामपुर जिला सरकारी काउन्सिल अरुण प्रकाश ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया, ‘विभाजन की इस योजना के तहत सभी 16 कानूनी वारिसों को हिस्सा मिलेगा। दो कानूनी वारिसों की मौत लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान हो गई। अब उनके वारिसों को हिस्सा मिलेगा।’
रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 31 जुलाई 2019 को सु्प्रीम कोर्ट ने शरीयत के हिसाब से नवाब संपत्ति का बंटवारा करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद यह जिला जज की अदालत में अब फैसला आया है। जिन संपत्तियों का बंटवारा होना है, उसमें 200 एकड़ का बेनजीर बाग पैलेस, सरहरी कुंडा पैलेस, शाहबाद बाग पैलेस, निजी रेलवे स्टेशन शामिल है।
नवाब परिवार की संपत्ति के बटवारे में 18 पक्षकार थे। इनमें दो की मौत भी हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल रहे स्वर्गीय अब्दुल रहीम खान की पत्नी मेहरुन्निशा का है। संपत्ति में उनका अपना हिस्सा करीब 7.292 फीसद है।
फाइल फोटो
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