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एकमुश्त समाधान योजना के तहत 30 नवम्बर तक उपभोक्ता विद्युत सरचार्ज में छूट का लाभ उठाएं

 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने प्रदेश के समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0-1 (घरेलू) एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) तथा 5 किलोवाट विद्युत भार तक के एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताआंे के विलम्बित भुगतान अधिभार की छूट हेतु ‘एकमुश्त समाधान योजना’ 21 अक्टूबर 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक लागू की गयी है। योजनान्तर्गत 30 नवम्बर, 2021 तक के मूल बकाये का भुगतान कर 30 सितम्बर, 2021 तक के बकाये के सरचार्ज से मुक्ति पाया जा सकता है। योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तथा पात्र उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक इसका लाभ प्रदान करने के लिए समस्त डिस्काम मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिामंचल, दक्षिणांचल के प्रबंध निदेशकों तथा केस्को, कानपुर के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि इस योजना का लाभ अधिकतम पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाय।
योजनान्तर्गत सभी अर्ह बिजली उपभोक्ताओं को 30 सितम्बर 2021 तक के उनके सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद 30 सितम्बर, 2021 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया की देय धनराशि का सीधा भुगतान कलेक्शन काउंटर, विद्युत कार्यालय, जन सुविधा केन्द्र, वेबसाइट पर ऑनलाइन कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट ूूूण्नचमदमतहलण्पद पर जाकर योजना के तहत छूट के बाद देय बकाया धनराशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
योजनान्तर्गत एल0एम0वी0-1 (2 कि0वा0 के विद्युत भार तक) श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ता अपने बकाये का भुगतान आगामी माहों के बिल के साथ 6 किश्तों में भी कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता सम्बंधित अधिशासी अभियंता, एस0डी0ओ0 कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर पंजीकरण कराकर बिल जमा कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं भी विभाग की वेबसाइट ूूूण्नचमदमतहलण्पद पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है। योजना के सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए नजदीकी बिजलीघर से एवं विभाग के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी ली जा सकती है।
योजना अवधि में उपभोक्ता यदि बिल संशोधन कराना चाहता है तो उसे अपने क्षेत्र से सम्बंधित अधिशासी अभियंता, एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर पंजीकरण कराएं या स्वयं भी विभाग की वेबसाइट के माई कनेक्शन लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध कर सकते हैं। बिल संशोधन का अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 07 दिन के अंदर सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी या अधिशासी अभियंता उपभोक्ता के बिल का ऑनलाइन संशोधन करेंगे।