उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव श्री संजय कुमार ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में बताया कि राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध तथा त्रुटिरहित बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पेंशन प्रणाली (ई-पेंशन) को और अधिक सहज एवं कर्मचारी हितैषी बनाये जाने हेतु कतिपय निर्णय लिये गये हैं, जिन्हें शीघ्र ही क्रियान्वित कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा भौतिक रूप से पेंशन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर अपनी अन्तिम तैनाती के कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है, जिसे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पी०पी०ओ० निर्गत करने वाले प्राधिकारी (निदेशक, पेंशन/मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन) को अग्रसारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में कठिनाई का अनुभव किया जाता रहा है तथा मानवीय त्रुटि की सम्भावनायें बनीं रहती हैं, जिनके कारण पेंशन स्वीकृत होने में प्रायः विलम्ब हो जाता है। इससे सेवानिवृत्त कार्मिक को आर्थिक कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ता है।
श्री संजय कुमार ने बताया कि अब यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा भौतिक रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के स्थान पर कर्मचारी को अपनी सेवानिवृत्ति के 06 माह पूर्व ही ऑनलाइन पेंशन प्रणाली में पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन करने की सुविधा होगी। इस प्रणाली में यह व्यवस्था की जा रही है कि किसी कार्यालय में आगामी 08 माह की अवधि में सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों की सेवा से सम्बन्धित विवरण आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन भर दिया जायेगा। सेवानिवृत्ति से 06 माह के पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। पेंशन प्रपत्रों में अंकित विवरण का सत्यापन आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस प्रकार ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र में अंकित विवरण के सत्यापन के उपरान्त पेंशन प्रपत्र ऑनलाइन पेंशन सिस्टम पर अपलोड कर दिये जायेंगे, जिनके आधार पर पी०पी०ओ० निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त पेंशन भुगतानादेश आनलाइन निर्गत किये जायेंगे। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में पेंशनर के मोबाइल पर निर्धारित समय सारिणी के अनुसार एसएमएस द्वारा सूचना भेजी जायेगी, ताकि पेंशन स्वीकृति की प्रगति की जानकारी पेंशनर को प्राप्त होती रहे। इस हेतु सॉफ्टवेयर में यथेष्ट संशोधन अंतिम चरण में हैं तथा इसे शीघ्र लागू कर दिया जायेगा।
वित्त सचिव ने बताया कि इस प्रणाली के तहत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के 06 माह पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कर्मचारी की सेवा सम्बन्धी विवरण, परिवार का विवरण आदि डाटाबेस में भरवा लिये जायेंगे। सेवानिवृत्ति के 06 माह पूर्व पेंशन हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये सम्बन्धित कर्मचारी को एसएमएस द्वारा अलर्ट भेजा जायेगा। इसके उपरान्त 15-15 दिन के अन्तराल पर एसएमएस अलर्ट तब तक भेजे जाएंगे, जब तक कर्मचारी द्वारा कार्यवाही पूर्ण न कर ली जाये। आवेदन करने से लेकर पी०पी०ओ० जारी होने तक के लिये समय-सारिणी निर्धारित की जायेगी, जिसका पालन किये जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। किसी प्राधिकारी द्वारा समय सारिणी में निर्धारित समय सीमा के सापेक्ष विलम्ब किये जाने की दशा में सम्बन्धित प्राधिकारी, कर्मचारी एवं उच्चाधिकारियों को एसएमएस तथा ई-मेल द्वारा अलर्ट भेजे जायेंगे। यथा सम्भव यह व्यवस्था माह अप्रैल, 2022 से लागू कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश शीघ्र ही निर्गत किया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में अभी समय बाकी है, से सम्बन्धित विवरण का भी डाटाबेस तैयार किया जायेगा ताकि उनकी सेवानिवृत्ति के समय वांछित सूचनायें डेटाबेस में उपलब्ध रहें।
वित्त सचिव ने बताया कि यह प्रणाली पूर्णतया पारदर्शी होगी, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अपने आवेदन की प्रगति ऑनलाइन देख सकेंगे। कर्मचारी से सम्बन्धित अधिकतर विवरण डाटाबेस से पेंशन प्रपत्रों में स्वतः भर (ंनजवपिसस) जायेंगे। कर्मचारियों को कार्यालयों में बार-बार आना नहीं पड़ेगा, जिससे किसी प्रकार के उत्पीड़न की सम्भावना नहीं रहेगी। पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति का अनुश्रवण विभागीय अधिकारियों एवं शासन स्तर पर ऑनलाइन किये जाने की सुविधा इस प्रणाली में रहेगी। पेंशन प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध ढंग से हो सकेगा।
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