लखनऊ
सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। गुप्ता की पत्नी ने अर्जी देकर कहा है कि वे मामले में एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं हैं और सीबीआई जांच की जानी चाहिए। पुलिस पर आरोप है कि होटल में चेकिंग के दौरान उन्होंने मनीष से मारपीट की थी।
कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी ने दाखिल की याचिका में मामले की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें यूपी पुलिस की एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस ने इस मामले में शुरू से ही आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। पहले इसे दुर्घटना बताया गया, फिर 48 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। लिहाजा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और ट्रायल को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए।
गौरतलब है कि कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता इस साल 27 सितंबर की सुबह आठ बजे गोरखपुर अपने दो दोस्तों हरवीर व प्रदीप के साथ घूमने गए थे। तीनों होटल कृष्णा पैलेस में ठहरे थे। 27 सितंबर की रात ही रामगढ़ताल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, फलमंडी चौकी प्रभारी रहे अक्षय मिश्रा सहित छह पुलिस वाले होटल में चेकिंग को पहुंच गए थे। कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई।
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