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ठगी के मामले में शिल्पा शेट्टी और उनकी मां को मिली राहत

लखनऊ
लखनऊ के विभूति खंड थाने में बीते साल 2020 में आयोसिस स्लिमिंग स्किन सैलून एवं स्पा की फ्रेंचाइजी के नाम पर करोडों की ठगी और घटिया समान देने का आरोप लगा था। इस मामले में दर्ज एफआईआर में शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनन्दा शेट्टी को बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस ने दोनों लोगों का इस केस से नाम हटा दिया है।

वहीं, कंपनी की डायरेक्टर एवं शिल्पा शेट्टी की सहयोगी रही किरण बाबा को अभी इस केस में राहत नहीं मिली है। बता दें कि पहले इस मामले की विवेचना विभूति खंड थाने से की जा रही थी, लेकिन विवेचना में लापरवाही के चलते इसकी जांच चिनहट थाने में ट्रांसफर कर दी गई थी।

FIR में यह तीन थे मुख्य आरोपी
डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन ने बताया था कि 2020 में विभूति खंड थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें एक ब्यूटी पार्लर, जिसके लिए एक फ्रॉड का मामला सामने आया था। इसमें मैनेजमेंट द्वारा वादियों को सही समान उपलब्ध नहीं कराया गया था। चिनहट थाने में इसकी विवेचना ट्रांसफर कर दी गई थी। चिनहट से एक टीम मुंबई रवाना की गई थी। इस कंपनी से शिल्पा शेट्टी पहले जुड़ी थीं।

7 लोगों के खिलाफ लगी चार्जशीट
विवेचना कर रहे दारोगा अजय शुक्ला ने बताया कि इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ठगी होने से पहले ही एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी ने इस कंपनी को छोड़ दिया था। उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई भी सबूत नहीं मिला। जिसकी वजह से उनका नाम हटा दिया गया है। पीड़िता द्वारा कहा गया था कि उनकी संलिप्तता है। जिसके चलते शिल्पा शेट्टी को 11 अगस्त को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन वादी द्वारा लगाए आरोप में उनकी भूमिका नहीं मिली है। फिलहाल इस कंपनी की डायरेक्टर किरण बाबा के खिलाफ जांच चल रही है।

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प्रोडक्ट बेचने के नाम पर ठगी का आरोप
इस मामले में ओमैक्स हाइट्स निवासी पीड़िता ज्योत्सना ने तीन नामजद लोगों पर आईपीसी धारा 406, 420, 506 में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके मुख्य आरोपी विनय भसीन, अनामिका चतुर्वेदी, इशरीफल धरमजावाला, नवनीत कौर सुजलाना, आशा और पूनम झा थे। कंपनी के ऊपर आरोप था कि कई प्रोडक्ट बेचने के बहाने कंपनी लोगों के साथ ठगी की गई थी। इसी सिलिसले में तीनों आरोपियों से पूछताछ के लिए चिनहट पुलिस टीम मुंबई रवाना हुई थी।