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UP: हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आज से चालान के लिए रहें तैयार, जानें क्या हैं नियम

नोएडा
वाहन में यदि अभी तक आपने हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो आज से किसी भी दिन चालान कटवाने के लिए तैयार रहें। हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए चालान से छूट की अंतिम तारीख 30 सितंबर को समाप्त हो गई है। अब ऐसे वाहनों का चालान कटने के लिए जिले में सिग्नल साफ हो गया है।

अभी भी आपने हाई सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अपने वाहन में नहीं लगवाई है तो जल्द ऑनलाइन आवेदन करें और इसकी पर्ची अपने साथ रखें। जब तक आपके वाहन में यह नंबर प्लेट नहीं लग जाती उतने दिन आवेदन की पर्ची साथ में होने से आप चालान कटने से बच सकते हैं।

5 हजार का कटेगा चालान
बता दें कि यदि आपके वाहन में एचएसआरपी नहीं लगी है तो आपका 5 हजार रुपये का चालान हो सकता है। पिछले कई साल से इस नंबर को लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बार-बार इसके लिए डेडलाइन आगे बढ़ती रही है। पिछले साल ही अंतिम डेडलाइन की घोषणा कर दी गई थी लेकिन इसके बाद कोरोना के चलते गड़बड़ाए हालात को देखते हुए जिले के लोगों को करीब एक साल तक चालान काटने से छूट दी गई। अब एक अक्टूबर के बाद विभाग किसी भी दिन ऐसे वाहनों का चालान काटने का अभियान चल सकता है।

विभागीय कामों पर भी आज से लगा प्रतिबंध
जिन वाहनों में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है उनसे संबंधित परिवहन विभाग में विभागीय कामों पर भी 1 अक्टूबर से प्रतिबंध लग जाएगा। ऐसे लोगों का संबंधित वाहन से जुड़ा कोई भी काम प्रतिबंधित होगा चाहे आरसी ट्रांसफर का काम हो या कमर्शल वाहन का टैक्स जमा कराने का काम हो या अन्य भी किसी भी प्रकार का।

चालान काटने से छूट 30 सितंबर तक दी गई थी लेकिन अब हमारा विभाग किसी भी दिन ऐसे वाहनों का चालान काटने का अभियान चला सकता है। ऐसे में जिन लोगों के पास आवेदन की पर्ची होगी वह चालान से बच सकेंगे। अब एनसीआर में बिना हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल करना संभव नहीं है। अब बिना समय बर्बाद किए सबसे पहले इस काम को करें अन्यथा 5 हजार का चालान किसी भी दिन कहीं भी कट सकता है।