डॉ. कफील खान के 31 जुलाई 2019 को पारित निलंबन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाईहाई कोर्ट ने कफील के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही एक महीने में पूरी करने का निर्देश दियान्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने डॉ. कफील खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनायाप्रयागराज
बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ. कफील खान के 31 जुलाई 2019 को पारित निलंबन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने कफील के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही एक महीने में पूरी करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है। इसे लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार की दाखिल याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने डॉ. कफील खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
डॉ. कफील खान का यह निलंबन निदेशक शिक्षा कार्यालय से संबंध रहने के दौरान हुआ था। डॉ. कफील खान इंसेफ्लाइटिस बीमारी से 70 बच्चों की मौत पर सिविल अस्पताल बहराइच गए थे। कफील पर बच्चों के जबरन इलाज के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें बिना अनुमति इलाज करने और सरकार विरोधी गतिविधियों में संलिप्त के आरोप में निलंबित कर दिया गया था।
कफील के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया पर भी लगाई रोक
इससे पहले पिछले महीने हाई कोर्ट ने डॉ. कफील के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी थी। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार विभागीय कार्रवाई जारी रख सकती है। 4 साल पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सिजन की कमी से 70 बच्चों की मौत के मामले में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान का निलंबन हुआ था।
डॉ. कफील खान
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