हमीरपुर
शहर में करीब ढाई वर्ष पूर्व एक विद्यालय में कोचिंग पढ़ने आई सात वर्षीय मासूम के साथ स्कूल प्रबंधक एवं बीजेपी के पूर्व महामंत्री ने रेप किया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष कोर्ट पॉस्को एक्ट प्रवीण कुमार सोनकर की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री एवं पूर्व एक कालेज प्रबंधन के आजीवन सदस्य गयादीन प्रजापति शहर में एक प्राइवेट विद्यालय संचालित करते थे। वह स्कूल में अवकाश के बाद बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते थे। 28 फरवरी 2019 को स्कूल की छुट्टी के बाद जब छात्र-छात्राएं घर चले गए, तभी कोचिंग पढ़ने स्कूल आई सात साल की मासूम के साथ प्रबंधक ने कमरे में ले जाकर रेप किया, लेकिन इस बीच छात्रा की मां के पहुंचने पर उसे छोड़ दिया।
घर पहुंचकर छात्रा ने मां को घटना के विषय में सारी जानकारी दी। महिला ने देर शाम मजदूरी कर घर लौटे पति को घटना से अवगत कराया। जिस पर पीड़ित पिता ने पुत्री को शहर कोतवाली ले जाकर प्रबंधक गयादीन प्रजापति के खिलाफ रेप की तहरीर दी। पुलिस ने दो मार्च को आरोपी प्रबंधक के खिलाफ रेप सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष कोर्ट पॉस्को एक्ट प्रवीण कुमार सोनकर ने आरोपी प्रबंधक को दोषी पाया। शुक्रवार को विशेष कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पांच लाख के अर्थदंड भी लगाया।
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करीब 17 वर्ष पूर्व थे बीजेपी महामंत्री
बीजेपी जिलाध्यक्ष बृजकिशोर गुप्ता ने बताया कि करीब 17 वर्ष पूर्व गयादीन प्रजापति जिला महामंत्री रहे हैं। कहा कि जब से इन पर रेप का मामला दर्ज हुआ। इन्हें पार्टी के साथ अनुसांगिक संगठन से अलग कर दिया गया है।
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