भदोही के औराई से भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर पर दर्ज मुकदमा वापस लिए जाने की सरकार की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को दिया। कोर्ट ने 30 सितंबर को अभियोजन पक्ष को गवाह भी पेश करने का आदेश दिया।
शासन के निर्देश पर जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने 27 फरवरी 2021 ने विशेष कोर्ट में वाद वापसी की अर्जी प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने कहा मामले में पीड़ित पक्षकार सरकारी कामकाज के दौरान गाली गलौज करते हुए मारपीट की है। वाद वापसी लोकनीति में उचित नहीं है।
12 मई 2019 को औराई विधानसभा चुनाव मामले ड्यूटी कर रहे पीठासीन अधिकारी राधेश्याम ने थाना औराई में एफआईआर दर्ज कराई थी कि जब जूनियर हाई स्कूल लसमडा ड्यूटी कर रहे थे तो दोपहर एक बजे विधायक दीनानाथ भास्कर ने साथियों संग बूथ के अंदर घुसकर गाली देते हुए मतदान कर्मियों को मार पीट की। जिससे चुनाव कार्य बाधित हो गया। ड्यूटी पर लगे होमगार्ड विनोद कुमार पांडेय को भी चोट लगी।
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