लखनऊ
दो पैनकार्ड बनवाने के आरोप में सीतापुर की जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी है। इस मामले के साथ आजम खान के बेटे को अन्य सभी मामलों में भी जमानत मिल चुकी है। जिसके चलते जल्द ही अब्दुल्ला आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं।
मामले में वादी पक्ष के रूप में खड़े बीजेपी नेता आकाश सक्सेना का बयान जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में दर्ज होने के बाद ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए 1 माह का समय दिया था। कोर्ट की ओर से दिए गए समय में अभी 15 से 20 दिन का समय बाकी है। निचली अदालत में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना का बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
बीजेपी नेता ने आरोप लगाते हुए दर्ज कराई थी FIR
बीजेपी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक आकाश सक्सेना की ओर से अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे में एसपी नेता आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को भी नामजद किया गया था।
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बीजेपी नेता आकाश सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया है तो दूसरा लखनऊ से बना है। साथ ही पैन कार्ड के मुकदमे में अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान आरोपी हैं। वहीं, दो पासपोर्ट के मामले में सिर्फ अब्दुल्ला आरोपी हैं।
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