यूपी के मऊ जनपद के सदर से विधायक मुख्तार अंसारी शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए। विधायक निधि के दुरुपयोग मामले में आरोपी विधायक की पेशी बांदा जेल से हुई। रिमांड मजिस्ट्रेट संतोष कुमार वर्मा ने विवेचक की ओर से दी गई अर्जी पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी की तर्कों को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद विवेचक की अर्जी को स्वीकार किया। मुख्तार अंसारी की न्यायिक अभिरक्षा को बढ़ाते हुए अगली पेशी के लिए 12 अगस्त की तिथि नियत की गई।
मामला मऊ के सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार सरायलखंसी क्षेत्र के सरवां गांव निवासी विजय कुमार गुप्ता ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसके ही गांव के आनंद यादव पुत्र बैजनाथ यादव और बैजनाथ यादव पुत्र खुद्दी यादव शर्मा और मुख्तार के सहयोगी संजय सागर ने गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उमा विद्यालय सरवां के नाम पर गलत तरीके से मुख्तार अंसारी की विधायक निधि से दो किस्तों में 25 लाख रुपये लिया है। शिकायत की जांच सीओ सदर ने की।
जांच रिपोर्ट के आधार पर सरायलखंसी थाने में प्रभारी निरीक्षक रामसिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें मुख्तार अंसारी, संजय सागर, आनंद यादव और बैजनाथ यादव को आरोपी बनाया गया है। शुक्रवार को इस मामले में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस दौरान मामले के विवेचक ने मुख्तार अंसारी की न्यायिक अभिरक्षा को 14 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए अर्जी दी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
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