उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा निकालना स्थगित कियायूपी सरकार ने कहा सांकेतिक यात्रा निकालने की अनुमतिसुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों की जान बचाना प्राथमिकतायूपी सरकार को दिया फिर से विचार करने का समय, मांगा हलफनामालखनऊकोविड काल में कांवड़ यात्रा निकाले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान जस्टिस नरिमन ने कहा कि राज्य सरकार सौ फीसदी क्षमता के साथ कांवड़ यात्रा नहीं निकाल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार की पुनर्विचार के कहा। कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि उसने प्रतीकात्मक रूप से यात्रा को इजाजत दी है। हालांकि इस मामले में हलफनामा दायर करने के बाद कोर्ट 21 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगी।टैंकरों से गंगाजल देने की कही बातवरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यनाथन ने कहा कि यूपी ने फैसला किया कि पूर्ण प्रतिबंध अनुचित होगा, इसलिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रतीकात्मक तरीके से कांवड़ यात्रा निकालने पर विचार किया है। कांवड़ को गंगाजल टैंकरों में उपलब्ध कराने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा कांवड़ निकालने की अनुमति लेनी होगी। आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट या पूरी तरह से वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को जीने का मौलिक अधिकार है।
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