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स्कूल खुलने के बाद छुट्टी नहीं ले सकेंगे प्राथमिक शिक्षक, नई व्यवस्था लागू

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक स्कूल खुलने के बाद उस दिन के अवकाश के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। शिक्षक स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले तक ही छुट्टी के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में लागू अवकाश की पुरानी व्यवस्था को खत्म करके नई व्यवस्था लागू की गई है। इससे शिक्षकों की ओर से मनमाने तरीके से छुट्टी लेने पर लगाम लगाया जा सकेगा।
स्कूल न जाकर दूूूसरे दिन छुट्टी के लिए नहीं कर सकेंगे आवेदन
परिषदीय विद्यालयों में देखा जाता रहा है कि अध्यापक छुट्टी का उपयोग करने के बाद दूसरे दिन स्कूल जाकर उसके लिए आवेदन देते थे, इसे विभाग स्वीकृत कर लेता था। इस व्यवस्था में अध्यापक जब चाहते थे अवकाश ले लेते थे। बीमारी अथवा कुछ और बहाना बनाकर अपनी मर्जी से छुट्टी ले लेते थे। अब विभाग की ओर से इस पर सख्त रुख अपनाया गया है। शिक्षक स्कूल खुलने के 15 मिनट के पहले तक आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग में इस बात को लेकर विचार चल रहा है कि कोई शिक्षक स्कूल आता है और उसे अचानक किसी कार्य के लिए छुट्टी लेनी है तो ऐसे में क्या किया जाए।मेडिकल लेने पर तीन दिन के भीतर करें आवेदनबेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के मेडिकल लेने अथवा प्रसूति अवकाश के नियम में भी बदलाव किए गए हैं। शिक्षकों को अवकाश लेने के तीन दिन के भीतर मानव संपदा पोर्टल पर जाकर मेडिकल अथवा प्रसूति अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अवकाश की नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। पहले छुट्टी का उपयोग करके बाद में आवेदन करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।