जितेंद्र कुमार मौर्य, बाराबंकीबाराबंकी में तहसील परिसर में अवैध निर्माण हटाने पर एसडीएम पर हमला करने वाले आरोपी पर हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की कार्रवाई पर मोहर लगा दी है। कोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया। रामसनेहीघाट तहसील परिसर में एसडीएम ने 19 मार्च को अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की थी। इस दौरान जमकर बवाल और हंगामा हुआ था। भीड़ के साथ हमला करने का आरोपरामसनेही घाट तहसील परिसर में बने अवैध निर्माण हटाने के दौरान तत्कालीन जॉइंट मजिस्ट्रेट IAS दिव्यांशु पटेल के आवास पर मोहम्मद इश्तियाक ने सैकड़ों की भीड़ लेकर हमला कर दिया था। जिसमें हमलावरों की शिनाख़्त पर बाराबंकी डीएम आदर्श सिंह ने (NSA) एनएसए की कार्रवाई की थी। जिस पर लखनऊ हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।UP में पटरी पर लौट रही जिंदगी…3 जिले कोरोना मुक्त, गुरुवार को मिले सिर्फ 112 मरीजक्या है पूरा मामलारामसनेहीघाट तहसील परिसर में दो-तीन कमरे बने थे और उसमें बिहार और बंगाल के तीन लोग रहते थे। तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और आईएएस अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने यहां पर रहने वाले लोगों से आईडी प्रूफ मांगे थे। इसके बाद यहां रह रहे लोग भाग खड़े हुए थे। एसडीएम ने नोटिस जारी कर तहसील कैम्पस में बाहरी लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और गेट को बंद कर दीवार बनवा दी थी। स्थल पर जाने से रोकने पर अराजकतत्वों ने पथराव शुरू कर दिया था, जिसमें चार सिपाही समेत एक दारोगा भी घायल हो गया था। मामले में 39 नामजद समेत 150 लोगों पर बलवा मारपीट समेत कई गभीर धाराओं में रामसेनहीघाट कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।बाराबंकी मस्जिद बवाल में मुख्य आरोपी पर डीएम की NSA कार्रवाई को कोर्ट ने सही करार दिया
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