लखनऊराजधानी में होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम दो लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इसके साथ ही नामांकन पत्रों की कीमत और जमानत राशि भी निर्धारित कर दी गई है। उम्मीदवार अधिकतम चार सेटों में नामांकन कर सकेंगे। इसके साथ ही ब्लॉकों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किये जा रहे हैं।कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम अभिषेक प्रकाश और पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने संबंधित अधिकारियों के साथ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के संबंध में बैठक की। जिसमें पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी शामिल हुए। डीएम ने बताया कि नवनिर्वाचित सदस्यों की विकासखंडवार फोटोयुक्त मतदाता सूची जारी कर दी गई है। निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी विकास खंडों के नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भेज दी गई है। निर्वाचन के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री आठ जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक सभी विकास खंडों में की जाएगी।अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को 800 रुपये में मिलेंगे नामांकन पत्रअनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्रों की कीमत 800 रुपये और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्रों की कीमत 400 रुपये निर्धारित की गई है।
इसके साथ ही अनारक्षित श्रेणी के लिए जमानत राशि 5,000 रुपये और आरक्षित श्रेणी के लिए जमानत राशि 2,500 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा सभी श्रेणी के प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए निर्धारित रकम से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा। उम्मीदवार अधिकतम 4 सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है।मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्यउम्मीदवार,उसके प्रस्तावक तथा उसके अनुमोदक का नाम उस क्षेत्र पंचायत की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। नामांकन पत्र के साथ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये प्रारुप-बी में शपथ पत्र के साथ-साथ सक्षम अधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र मूल रुप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। नामांकन पत्र के साथ जमानत धनराशि की मूल रसीद लगाना अनिवार्य है।सहायक के लिए 48 घंटे पहले देना होगा प्रार्थना पत्रअगर कोई सदस्य निरक्षर है। उसे दिखाई नहीं देता है या अन्य अशक्तता की वजह से वह मतदान के लिए सहायक चाहता है तो उसे मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले लिखित रुप निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देना होगा। उसके साथ संबंधित प्रमाण पत्र भी देने होंगे। सहायक के रूप में माता, पिता, पुत्र, बहन , पति या पत्नी में से किसी एक को अनुमति दी जा सकती है।
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