उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्वव्यापी प्रभाव से 11 फरवरी, 2011 के उपरान्त उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता रिवैलीडेट करते हुए 05 वर्ष के स्थान पर आजीवन मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश शासन द्वारा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, को दिये गये हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं।
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