विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में आरोपी बनाए गए मऊ के सदर से विधायक मुख्तार अंसारी के विरुद्ध सोमवार को कोर्ट ने वारंट वी जारी किया। यह आदेश सीजेएम फर्रूख इमाम सिद्दिकी ने विवेचक की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है। साथ ही कोर्ट ने उनकी पेशी के लिए 22 जून की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी राम सिंह की तहरीर पर बीते माह थाने में विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला दर्ज हुआ। इसमें सदर विधायक मुख्तार अंसारी के अलावा सरवांं गांव निवासी आनंद, बैजनाथ और संजय सागर आदि को आरोपी बनाया गया। आरोप है कि नामजद आनंद, बैजनाथ और संजय सागर ने विद्यालय के भवन निर्माण करने के नाम पर मुख्तार अंसारी के निधि से धन लिया था। इसके बाद मौके पर कोई निर्माण नहीं कराया गया। जांच में विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया। इस पर सरायलखंसी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। मामले की विवेचना कोतवाली प्रभारी डीके श्रीवास्तव कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी के विरुद्ध रिमांड बनाए जाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। इसमें विवेचक के जरिये वारंट वी तलब करने का अनुरोध किया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मुख्तार अंसारी के विरुद्ध वारंट वी जारी करते हुए उनकी पेशी के लिए 22 जून की तिथि नियत की है।
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