हाईकोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को खुल्दाबाद थानाक्षेत्र में गुलाब बाड़ी निवासी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को 12 अप्रैल को न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ वाईके श्रीवास्तव ने नाबालिग लड़की की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अधिवक्ता सहर नकवी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने एसएसपी व डीआईजी को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए एसएसपी से कहा है कि नाबालिग लड़की जहां कहीं भी हो, तलाश कर हर हाल में हाजिर करें।कोर्ट ने कहा कि जिसके पास लड़की मिले, सक्षम पुलिस अधिकारी उसका मेमो भी पेश करें। कोर्ट ने कोविड-19 सुरक्षा मानक व प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में नाबालिग लड़की को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है।
हाईकोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को खुल्दाबाद थानाक्षेत्र में गुलाब बाड़ी निवासी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को 12 अप्रैल को न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ वाईके श्रीवास्तव ने नाबालिग लड़की की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अधिवक्ता सहर नकवी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने एसएसपी व डीआईजी को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए एसएसपी से कहा है कि नाबालिग लड़की जहां कहीं भी हो, तलाश कर हर हाल में हाजिर करें।
कोर्ट ने कहा कि जिसके पास लड़की मिले, सक्षम पुलिस अधिकारी उसका मेमो भी पेश करें। कोर्ट ने कोविड-19 सुरक्षा मानक व प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में नाबालिग लड़की को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है।
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