prayagraj news : अतीक अहमद का खास शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता। काले टी-शर्ट में। फाइल फोटो
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अतीक अहमद के शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता की 17 संपत्तियां कुर्क करने का आदेश रविवार को जारी हो गया। डीएम ने कार्रवाई की अनुमति प्रदान करते हुए पुलिस को निर्देेशित किया गया है कि 25 तक सभी संपत्तियां जब्त/कुर्क कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। अतीक के बेहद करीबी की यह सभी जमीनें धूमनगंज के कसारी मसारी में स्थित हैं। डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के अध्ययन से साफ है कि कसारी मसारी निवासी तोता ने उक्त संपत्तियां समाज विरोध क्रियाकलापों से अर्जित धन के जरिए बनाईं। उन्होंने धूमनगंज इंस्पेक्टर को इन संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया है।साथ ही निर्देशित किया गया है कि संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई कर 25 अप्रैल तक उन्हें आख्या उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब है कि 40 मुकदमों का आरोपी तोता दो साल पहले धूमनगंज थाने में गैंगस्टर के मामले में भी नामजद है जिसकी विवेचना चल रही है। इसी मुकदमे में 14 (1) की कार्रवाई के लिए पुलिस ने उसकी 17 जमीनें चिह्नित कर पुलिस ने डीएम से अनुमति मांगी थी। जिनकी कीमत करोड़ों में है।
अशरफ, आबिद समेत 14 पर लगा है गैंगस्टर
शूटर तोता की 17 जमीनें गैंगस्टर के जिस मामले में कुर्क की जानी हैं, उसमें उसके अलावा अतीक गैंग के 13 अन्य सदस्य भी नामजद हैं। इनमें अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के साथ ही उसके कुख्यात शूटर मरियाडीह निवासी आबिद उर्फ प्रधान का भी नाम शामिल है। तत्कालीन इंस्पेक्टर संदीप मिश्रा की ओर से 2018 में धूमनगंज थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें उनकी ओर से आरोप लगाया गया था कि नामजद सभी आरोपियों का संगठित गिरोह है जो आपराधिक वारदातें अंजाम देते हैं। इस गैंग का लीडर आबिद उर्फ प्रधान है। साथ ही इसमें अशरफ, फरहान, अकबर, अबूबकर, माजिद, जावेद, एजाज अख्तर, शेरू, मुन्ना, पप्पू, फैसल, आसिफ और तोता शामिल हैं और यह सभी अतीक अहमद के सहयोगी हैं।अतीक के साढ़ू की सात करोड़ की जमीन कुर्कअतीक अहमद के साढ़ू इमरान जई की सात करोड़ रुपये मूल्य की चार बीघा जमीन रविवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दी गई। करेली पुलिस ने ऐनुद्दीनपुर स्थित उसकी अचल संपत्ति को कुर्क कर उस पर कार्रवाई संबंधित बोर्ड भी लगवा दिया। एसओ बृजेश सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई इमरान पर खुल्दाबाद थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में की गई है। कुर्क की गई संपत्ति में इमरान के भाई कामरान, जीशान व मां जाहिदा बेगम की अवैध रूप से अर्जित जमीनें भी शामिल हैं। इमरान न सिर्फ अतीक का रिश्तेदार है बल्कि उसके कई गोरखधंधे वही संचालित करता है। हाल ही में उसने देवरिया जेल कांड में कोर्ट में सरेंडर किया था जिसके बाद उसे जेल भेजा गया है।
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अतीक अहमद के शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता की 17 संपत्तियां कुर्क करने का आदेश रविवार को जारी हो गया। डीएम ने कार्रवाई की अनुमति प्रदान करते हुए पुलिस को निर्देेशित किया गया है कि 25 तक सभी संपत्तियां जब्त/कुर्क कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।
अतीक के बेहद करीबी की यह सभी जमीनें धूमनगंज के कसारी मसारी में स्थित हैं। डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के अध्ययन से साफ है कि कसारी मसारी निवासी तोता ने उक्त संपत्तियां समाज विरोध क्रियाकलापों से अर्जित धन के जरिए बनाईं। उन्होंने धूमनगंज इंस्पेक्टर को इन संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया है।
साथ ही निर्देशित किया गया है कि संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई कर 25 अप्रैल तक उन्हें आख्या उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब है कि 40 मुकदमों का आरोपी तोता दो साल पहले धूमनगंज थाने में गैंगस्टर के मामले में भी नामजद है जिसकी विवेचना चल रही है। इसी मुकदमे में 14 (1) की कार्रवाई के लिए पुलिस ने उसकी 17 जमीनें चिह्नित कर पुलिस ने डीएम से अनुमति मांगी थी। जिनकी कीमत करोड़ों में है।
prayagraj news : अतीक अहमद का खास शूटर आबिद उर्फ प्रधान। नीले शर्ट में। फाइल फोटो
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अशरफ, आबिद समेत 14 पर लगा है गैंगस्टर
शूटर तोता की 17 जमीनें गैंगस्टर के जिस मामले में कुर्क की जानी हैं, उसमें उसके अलावा अतीक गैंग के 13 अन्य सदस्य भी नामजद हैं। इनमें अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के साथ ही उसके कुख्यात शूटर मरियाडीह निवासी आबिद उर्फ प्रधान का भी नाम शामिल है। तत्कालीन इंस्पेक्टर संदीप मिश्रा की ओर से 2018 में धूमनगंज थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें उनकी ओर से आरोप लगाया गया था कि नामजद सभी आरोपियों का संगठित गिरोह है जो आपराधिक वारदातें अंजाम देते हैं। इस गैंग का लीडर आबिद उर्फ प्रधान है। साथ ही इसमें अशरफ, फरहान, अकबर, अबूबकर, माजिद, जावेद, एजाज अख्तर, शेरू, मुन्ना, पप्पू, फैसल, आसिफ और तोता शामिल हैं और यह सभी अतीक अहमद के सहयोगी हैं।अतीक के साढ़ू की सात करोड़ की जमीन कुर्कअतीक अहमद के साढ़ू इमरान जई की सात करोड़ रुपये मूल्य की चार बीघा जमीन रविवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दी गई। करेली पुलिस ने ऐनुद्दीनपुर स्थित उसकी अचल संपत्ति को कुर्क कर उस पर कार्रवाई संबंधित बोर्ड भी लगवा दिया। एसओ बृजेश सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई इमरान पर खुल्दाबाद थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में की गई है। कुर्क की गई संपत्ति में इमरान के भाई कामरान, जीशान व मां जाहिदा बेगम की अवैध रूप से अर्जित जमीनें भी शामिल हैं। इमरान न सिर्फ अतीक का रिश्तेदार है बल्कि उसके कई गोरखधंधे वही संचालित करता है। हाल ही में उसने देवरिया जेल कांड में कोर्ट में सरेंडर किया था जिसके बाद उसे जेल भेजा गया है।
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