जिला न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य के खिलाफ दाखिल निगरानी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है । न्यायालय ने विपक्षी गण को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है । प्रकरण की सुनवाई 19 अप्रैल 2021 को होगी । यह आदेश जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने निगरानी कर्ता अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे को सुन कर दिया है। जिला न्यायालय के अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंबुज शर्मा अवर सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, अरुण कुमार सहायक लोक सूचना अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, को पक्ष बनाकर मुकदमा दर्ज करने और विवेचना कराए जाने की अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दिया था। जिस पर सुनवाई के बाद सीजेएम नीरज कुशवाहा ने नौ फरवरी 2021 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। अधिवक्ता ने सीजेएम के आदेश को जिला जज के न्यायालय में निगरानी दाखिल कर चुनौती दी है ।
जिला न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य के खिलाफ दाखिल निगरानी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है । न्यायालय ने विपक्षी गण को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है । प्रकरण की सुनवाई 19 अप्रैल 2021 को होगी । यह आदेश जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने निगरानी कर्ता अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे को सुन कर दिया है।
जिला न्यायालय के अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंबुज शर्मा अवर सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, अरुण कुमार सहायक लोक सूचना अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, को पक्ष बनाकर मुकदमा दर्ज करने और विवेचना कराए जाने की अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दिया था। जिस पर सुनवाई के बाद सीजेएम नीरज कुशवाहा ने नौ फरवरी 2021 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। अधिवक्ता ने सीजेएम के आदेश को जिला जज के न्यायालय में निगरानी दाखिल कर चुनौती दी है ।
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