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Mosque Loudspeaker Ban: वीसी की शिकायत के बाद प्रयागराज से सटे इन 3 जिलों में भी सुबह लाउडस्पीकर से अजान पर सख्ती! काशी में भी कंप्लेंट

हाइलाइट्स:इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने की थी शिकायत प्रयागराज से सटे फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ जिलों में भी सख्ती करने का आदेश वाराणसी में बीएचयू के छात्र ने वाराणसी पुलिस से की मस्जिद के अजान की शिकायतप्रयागराजइलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने सुबह लाउडस्पीकर से होने वाली अजान से कथित तौर पर नींद में खलल की शिकायत की। इसके बाद प्रयागराज समेत फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ जिलों में भी सख्ती करने का आदेश जारी किया गया है। प्रयागराज रेंज के आईजी ने इन जिलों के डीएम और एसएसपी को हाईकोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीएचयू के एक छात्र ने वाराणसी पुलिस को ट्वीट कर मस्जिद से निकलने वाली अजान की आवाज से तनाव होने की शिकायत की है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई का निर्देश दिया है।प्रयागराज रेंज के आईजी केपी सिंह ने गुरुवार को प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ के डीएम और पुलिस प्रमुखों को लिखे पत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के पत्र का संज्ञान करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका- अफजल अंसारी और अन्य के मामले में पारित आदेश का पालन करते हुए शीघ्र कार्रवाई करने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेशइलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से 15 मई, 2020 को पारित आदेश का हवाला देते हुए सिंह ने लिखा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी धार्मिक स्थल अथवा सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाना प्रतिबंधित और अवैध है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अजान इस्लाम का एक आवश्यक और अभिन्न हिस्सा हो सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर या ध्वनि बढ़ाने वाले किसी अन्य उपकरण के जरिए अजान बोलने को इस धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहा जा सकता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये है मामलादरअसल इससे पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने सुबह में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान से नींद बाधित होने को लेकर डीएम भानु चंद्र गोस्वामी को एक पत्र लिखकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद मस्जिद के मौलवी ने स्वयं लाउडस्पीकर की दिशा बदल दी थी और ध्वनि कम कर दी थी। डीएम को लिखे पत्र में कही ये बातकुलपति ने 3 मार्च को लिखे पत्र में प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे उनके घर के पास स्थित एक मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर से मौलवी की ओर से अजान किये जाने से नींद में खलल पड़ने की शिकायत की थी। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने लिखा था कि नींद पूरी नहीं होने से दिनभर सिरदर्द बना रहता है। इससे उनका कार्य प्रभावित होता है। उन्होंने कहा था कि मैं किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हूं और वे माइक के बगैर अजान कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोग प्रभावित ना हों।सड़क किनारे से मंदिर, मस्जिद हटाएगी योगी सरकार, अखिलेश के सामने ‘समाजवादी’ गुंडई…यूपी की टॉप-5 खबरेंवाराणसी में अजान से दिक्कत की शिकायतप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीएचयू के एक छात्र ने वाराणसी पुलिस को ट्वीट कर मस्जिद से निकलने वाली अजान की आवाज से तनाव होने की शिकायत की है, जिसपर पुलिस ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। छात्र करुणेश पांडेय ने गुरुवार की सुबह डीएम वाराणसी, एडीजी जोन वाराणसी और वाराणसी पुलिस को ट्वीट कर बताया कि मैं करुणेश पांडेय वाराणसी के भदैनी में कमरा लेकर रहता हूं। हमारे बगल में मस्जिद है, जहां से हर रोज सुबह, दोपहर, शाम और रात लाउडस्पीकर पर जोर-जोर से चिल्लाने से मानसिक रूप से परेशानी होती है। निवेदन है कि यथोचित उपाय करें। इस ट्वीट का जवाब देते हुए वाराणसी पुलिस ने लिखा है कि इस प्रकरण के संबंध में भेलूपुर एसएचओ को निर्देशित किया गया है।